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गैंगरेप मामले में पांच महीने के भीतर पूरी हो सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट

Thu, 15 Feb 2018 07:18 PM IST
एजेंसी, नई दिल्ली 
एजेंसी, नई दिल्ली  Updated Thu, 15 Feb 2018 07:18 PM IST
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 Supreme court orders dispose of appeal in 5 months in Haryana university gangrape

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को हरियाणा की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हुए गैंगरेप के मामले से संबंधित अपील को पांच महीने के भीतर निबटारा करने का निर्देश दिया है। 

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जस्टिस एसए बोबड़े और एल. नागेश्वर राव ने अपने पहले के निर्देश में इस मामले में सजा पर रोक लगा दी थी। पीठ ने कहा कि यह रोक तब तक लागू रहेगी जब तक हाईकोर्ट इस मामले का निबटारा नहीं कर देता है। 
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अदालत गैंगरेप के दोषियों को जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पीड़ित छात्रा की अपील पर सुनवाई कर रहा था। 

निचली अदालत ने इस मामले में दो दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत गैंगरेप और आपराधिक साजिश करने समेत विभिन्न आरोपों में तथा सूचना प्रौद्योगिकी कानून के प्रावधानों के तहत 20-20 साल की कठोर सजा सुनाई थी जबकि तीसरे दोषी को सात साल की कैद की सजा दी थी। हालांकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ अपील पर दोषियों की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत दे दी थी। 
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शीर्ष अदालत ने 7 फरवरी को कहा था कि ‘लगातार ब्लैकमेल’ करने के रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अदालत ने दोषियों से कहा कि वे आईक्लाउड का पासवर्ड साझा करें जहां उन्होंने इस पीड़ित की अश्लील तस्वीरें स्टोर कर रखी हैं।

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