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हाजी अली दरगाह के इर्दगिर्द अवैध अतिक्रमण हटाया जाए: सुप्रीम कोर्ट

Wed, 12 Jul 2017 04:09 AM IST
अमर उजाला/ब्यूरो,नई दिल्ली
अमर उजाला/ब्यूरो,नई दिल्ली Updated Wed, 12 Jul 2017 04:09 AM IST
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Supreme Court orderes to Illegal encroachment around Haji Ali Dargah
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : hindustantimes

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार को एक बार फिर स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मुंबई स्थित हाजी अली दरगाह के इर्दगिर्द 908 वर्गमीटर क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण हटाए जाएं। शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालती आदेश के तहत यह कार्रवाई होनी ही चाहिए।

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चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हमने पहले भी यहीं कहा था लेकिन लगता है कि राज्य सरकार आदेश का पालन नहीं करना चाहती। पीठ ने सरकार से कहा कि आपको अतिक्रमण हटाना होगा।
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वास्तव में मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार ने पीठ के समक्ष उल्लेख करते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है क्योंकि इस दायरे में धार्मिक स्थल भी हैं। लेकिन पीठ ने सरकार की दलीलों को मानने से इनकार कर दिया।
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मालूम हो कि तीन जुलाई को पीठ ने इलाके के डिप्टी कलेक्टर को दो हफ्ते के भीतर हाजी हली के इर्दगिर्द अवैध कब्जे को हटाने के लिए कहा था। पीठ ने डिप्टी कलेक्टर से कहा था कि अदालत के आदेश का हर हाल में पालन होना चाहिए। पीठ ने आदेश का पालन न होने की स्थिति में सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी।

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