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SC का आदेश- छह महीने में पूरी करें 2जी घोटाले की जांच, देश को अंधेरे में नहीं रख सकते
एजेंसी/ नई दिल्ली
Updated Mon, 12 Mar 2018 02:59 PM IST
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Supreme Court of India
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन और अन्य संबंधित मामलों की जांच छह महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है। साथ ही, शीर्ष अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे समेत इन सभी मामलों पर दो हफ्ते में केंद्र सरकार से स्टेट रिपोर्ट फाइल करने को कहा है।
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जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस नवीन सिन्हा की पीठ ने कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन और इससे जुड़े मामलों की जांच काफी लंबे समय से चल रही है और ऐसे संवेदनशील मामले में देश के लोगों को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता है।
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पीठ ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में 2014 में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए गए आनंद ग्रोवर को इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। साथ ही, कोर्ट ने ग्रोवर की जगह एडिशनल सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने के फैसला को भी मंजूरी दे दी।
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मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा द्वारा आवंटित 122 टेलीकॉम लाइसेंस रद्द कर दिए थे। इस मामले में ‘पहले आओ, पहले पाओ’ की नीति को अपनाने के लिए राजा की आलोचना करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था राष्ट्रीय संसाधनों के आवंटन के लिए नीलामी ही एकमात्र तार्किक रास्ता है।