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असम के एनआरसी समन्वयक प्रतीक हजेला मध्यप्रदेश होंगे स्थानांतरित, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
Fri, 18 Oct 2019 11:30 AM IST
Priyesh Mishra
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Priyesh Mishra
Updated Fri, 18 Oct 2019 11:30 AM IST
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प्रतीक हजेला
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को शुक्रवार को आदेश दिया कि वह असम राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) के समन्वयक प्रतीक हजेला को तत्काल मध्यप्रदेश स्थानांतरित करें। यह आदेश हजेला को खतरे की आशंका के मद्देनजर दिया गया है।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस ए बोबडे एवं न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की विशेष पीठ ने हजेला का प्रतिनियुक्ति पर अंतरकाडर स्थानांतरण करने का आदेश दिया। हजेला ने असम एनआरसी को अंतिम रूप देने और उसके प्रकाशन की प्रक्रिया की निगरानी की थी।
एनआरसी की अंतिम सूची 31 अगस्त को जारी की गई जिसमें 3,30,27,661 आवेदकों में से 19,06,657 लोगों को बाहर रखा गया था।
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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस ए बोबडे एवं न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की विशेष पीठ ने हजेला का प्रतिनियुक्ति पर अंतरकाडर स्थानांतरण करने का आदेश दिया। हजेला ने असम एनआरसी को अंतिम रूप देने और उसके प्रकाशन की प्रक्रिया की निगरानी की थी।
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एनआरसी की अंतिम सूची 31 अगस्त को जारी की गई जिसमें 3,30,27,661 आवेदकों में से 19,06,657 लोगों को बाहर रखा गया था।