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कानून मंत्री की बेबाक राय: बोले- अगर प्रशासनिक नियुक्तियों का हिस्सा बनेंगे जज, तो कौन करेगा न्यायिक कार्य

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: निर्मल कांत Updated Sat, 18 Mar 2023 03:49 PM IST
सार

कानून मंत्री रिजिजू ने कहा कि अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) या न्यायाधीश हर महत्वपूर्ण नियुक्ति पर बैठते हैं, तो न्यायपालिका के काम को कौन आगे बढ़ाएगा? देश में बहुत सारे प्रशासनिक मामले हैं। 

supreme court order on EC appointments kiren Rijiju invokes Lakshman Rekha
Kiren Rijiju (File) - फोटो : ANI

विस्तार

कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कार्यपालिका और न्यायपालिका सहित विभिन्न संस्थानों का मार्गदर्शन करने वाली संवैधानिक 'लक्ष्मण रेखा' का जिक्र किया और आश्चर्य जताया कि अगर न्यायाधीश प्रशासनिक नियुक्तियों का हिस्सा बन जाते हैं तो न्यायिक कार्य कौन करेगा। रिजिजू उच्चतम न्यायालय की एक पीठ द्वारा सरकार को निर्देश दिए जाने के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों का चयन करने के लिए प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता की एक समिति गठित करे।



न्यायिक कार्य करने के लिए हों न्यायाधीश: कानून मंत्री
उन्होंने कहा, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संविधान में निर्धारित है। संसद को कानून बनाना होगा। तदनुसार, नियुक्ति की जानी है। मैं इस बात से सहमत हूं कि संसद में इसके लिए कोई अधिनियमन नहीं है, एक खालीपन है। रिजिजू ने कहा कि वह शीर्ष अदालत के फैसले की आलोचना नहीं कर रहे हैं या इसके निर्णयों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) या न्यायाधीश हर महत्वपूर्ण नियुक्ति पर बैठते हैं, तो न्यायपालिका के काम को कौन आगे बढ़ाएगा? देश में बहुत सारे प्रशासनिक मामले हैं। इसलिए हमें यह देखना होगा कि न्यायाधीश मुख्य रूप से न्यायिक कार्य करने के लिए हों। वे न्यायिक आदेश देकर लोगों को न्याय देने के लिए हैं।


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