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लॉकडाउन के दौरान जमानत याचिकाएं सूचीबद्ध नहीं करने के राजस्थान हाईकोर्ट केआदेश पर रोक

Sat, 04 Apr 2020 03:55 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Sat, 04 Apr 2020 03:55 AM IST
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Supreme court Order not to list bail petitions during lockdown
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट के 31 मार्च को दिए उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें हाईकोर्ट ने कोरोना लॉकडाउन के चलते जमानत याचिकाओं को सूचीबद्ध नहीं करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने जमानत याचिकाओं, सजा कम कराने की अर्जियों को अत्यंत आवश्यक मामलों में नहीं शामिल करते हुए रजिस्ट्री को यह आदेश दिया था।

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जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने इस मामले में नोटिस भी जारी किया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि किसी आरोपी या दोषी को लॉकडाउन के बीच रिहा करना और कई लोगों की जान को जोखिम में डालने का कोई आधार नहीं है।
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इस लिए इन याचिकाओं को अत्यंत आवश्यक मामलों में नहीं रखा जा सकता। एकल पीठ ने यह भी कहा कि होली, दिवाली, दशहरा और शीत अवकाश के दौरान भी इस तरह की याचिकाओं को हाईकोर्ट में सूचीबद्ध नहीं किया जाता है।

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