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SC: 'बयान वापस ले लिया तो मुकदमा क्यों जारी...', सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव मानहानि मामले पर टाली सुनवाई

Mon, 22 Jan 2024 04:15 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Mon, 22 Jan 2024 04:15 PM IST
सार

जस्टिस ए एस ओका और जस्टिस उज्जल भुयन ने शिकायतकर्ता के वकील द्वारा समय मांगे जाने के बाद मामले की सुनवाई टाल दी। 
 

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Supreme court on tejashwi yadav defemation case ask why should prosecution continue
आपराधिक मानहानि मामले में तेजस्वी को सुप्रीम कोर्ट से राहत (फाइल) - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मानहानि मामले में दायर याचिका पर सुनवाई 29 जनवरी तक टाल दी है। तेजस्वी यादव ने उनके खिलाफ दर्ज मानहानि मामले को अहमदाबाद कोर्ट से स्थानांतरित करके राज्य से बाहर दिल्ली भेजने की मांग की थी।  जस्टिस ए एस ओका और जस्टिस उज्जल भुयन ने शिकायतकर्ता के वकील द्वारा समय मांगे जाने के बाद मामले की सुनवाई टाल दी। 
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क्या कहा कोर्ट ने
पीठ ने शिकायतकर्ता के वकील से कहा 'जब वह (तेजस्वी यादव) अपना बयान वापस ले चुके हैं तो फिर भी उनके खिलाफ अभियोग जारी क्यों रहना चाहिए? आप ने निर्देश लें वरना हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते। शिकायतकर्ता के वकील ने याचिकाकर्ता के बयान पर जवाब देने के लिए समय मांगा है, इसलिए मामले को अगले सोमवार को लिए लिस्ट करें।' तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले पर सुनवाई रोकने की मांग की थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव को राहत देते हुए उन्हें निचली अदालत की पेशी में छूट दे दी थी साथ ही शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। 
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तेजस्वी यादव के खिलाफ दर्ज हुआ था मानहानि का आपराधिक मामला
मार्च 2023 में पटना में मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था 'सिर्फ गुजराती ही मौजूदा परिस्थितियों में ठग हो सकते हैं और उनके घोटाले भी माफ हो जाएंगे।' तेजस्वी के इस बयान के खिलाफ गुजरात में स्थानीय कारोबारी और सामाजिक कार्यकर्ता हरेश मेहता ने अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाए कि तेजस्वी यादव की टिप्पणी से सभी गुजरातियों की भावनाएं आहत हुई हैं। 
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