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NEET: नीट यूजी मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टली, सीबीआई ने सौंपी स्टेटस रिपोर्ट
Thu, 11 Jul 2024 03:01 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Thu, 11 Jul 2024 03:01 PM IST
सार
केंद्र सरकार ने 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में बताया कि उन्होंने आईआईटी मद्रास से नीट यूजी परीक्षा में हुई कथित अनियमितता की जांच करने की अपील की है। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि नीट यूजी का बड़े पैमाने पर पेपर लीक होने के सबूत नहीं मिले हैं।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ANI
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी मामले पर गुरुवार को होने वाली सुनवाई टाल दी है। अब सुप्रीम कोर्ट 18 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करेगा। इससे पहले बुधवार को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के कथित लीक मामले पर अहम फैसला सुना सकती है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें नीट यूजी परीक्षा फिर से कराने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने माना- परीक्षा की सत्यनिष्ठा से हुआ समझौता
बीती 8 जुलाई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना था कि नीट यूजी परीक्षा की सत्यनिष्ठा से समझौता हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए और केंद्र सरकार से हलफनामा दायर करने को कहा। साथ ही सीबीआई से भी स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, जिसे सीबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में सौंप दिया गया है। केंद्र सरकार ने 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में बताया कि उन्होंने आईआईटी मद्रास से नीट यूजी परीक्षा में हुई कथित अनियमितता की जांच करने की अपील की है। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि नीट यूजी का बड़े पैमाने पर पेपर लीक होने के सबूत नहीं मिले हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने माना- परीक्षा की सत्यनिष्ठा से हुआ समझौता
बीती 8 जुलाई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना था कि नीट यूजी परीक्षा की सत्यनिष्ठा से समझौता हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए और केंद्र सरकार से हलफनामा दायर करने को कहा। साथ ही सीबीआई से भी स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, जिसे सीबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में सौंप दिया गया है। केंद्र सरकार ने 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में बताया कि उन्होंने आईआईटी मद्रास से नीट यूजी परीक्षा में हुई कथित अनियमितता की जांच करने की अपील की है। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि नीट यूजी का बड़े पैमाने पर पेपर लीक होने के सबूत नहीं मिले हैं।
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