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सुप्रीम कोर्ट: यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा नेताओं की याचिका पर बंगाल सरकार को नोटिस

Mon, 25 Oct 2021 09:34 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Mon, 25 Oct 2021 09:34 PM IST
सार

याचिकाकर्ता के वकील महेश जेठमलानी ने पीठ के समक्ष कहा कि यह आरोप लगाया गया था कि 2018 में शिकायतकर्ता के साथ दुष्कर्म हुआ था लेकिन शिकायत 2020 में दर्ज की गई। बीच में एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई थी लेकिन हाईकोर्ट ने पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया था।

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Supreme Court Notice to Bengal government on plea of BJP leaders in sexual harassment case Latest News Update
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ani

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय और अन्य की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार और महिला शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने हालांकि याचिकाकर्ताओं को अंतरिम सुरक्षा के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख करने को कहा है।

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याचिकाकर्ता के वकील महेश जेठमलानी ने पीठ के समक्ष कहा कि यह आरोप लगाया गया था कि 2018 में शिकायतकर्ता के साथ दुष्कर्म हुआ था लेकिन शिकायत 2020 में दर्ज की गई। बीच में एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई थी लेकिन हाईकोर्ट ने पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया था। 
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जेठमलानी ने कहा, ललिता कुमारी मामले में संविधान पीठ के फैसले के मुताबिक प्रारंभिक जांच हुई और यह पाया गया कि इस शिकायत में कुछ भी नहीं था। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, वह मामले के गुण-दोष पर बहस नहीं करेंगे। वहीं याचिकाकर्ताओं के वकील पीएस पटवालिया ने अदालत से सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। लेकिन पीठ ने इसके लिए हाईकोर्ट जाने को कहा है। अब इस मामले की सुनवाई दीवाली की छुट्टी के बाद होगी।

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