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Supreme Court: न्यूजक्लिक मामले में प्रबीर पुरकायस्थ को झटका, दिवाली की छुट्टियों के बाद सुनवाई करेगा कोर्ट

Mon, 06 Nov 2023 02:31 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Mon, 06 Nov 2023 02:31 PM IST
सार

सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने एक फैसले में कहा था कि आरोपी की गिरफ्तारी का आधार उसके साथ तुरंत साझा किया जाना चाहिए लेकिन इस मामले में कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है। यही वजह है याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। 

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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और इसके एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई दिवाली की छुट्टियों तक टाल दी है। अब कोर्ट दिवाली की छुट्टियों के बाद इस याचिका पर सुनवाई करेगा। बता दें कि प्रबीर पुरकायस्थ और न्यूजक्लिक के एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को आतंक रोधी कानून यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। 
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कोर्ट ने कही ये बात
याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कपिल सिब्बल को बताया कि वह दिवाली की छुट्टियों के बाद इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। इस पर सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने एक फैसले में कहा था कि आरोपी की गिरफ्तारी का आधार उसके साथ तुरंत साझा किया जाना चाहिए लेकिन इस मामले में कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है। यही वजह है याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इससे पहले बीती 19 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने पुरकायस्थ की दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और पुलिस रिमांड के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके खिलाफ पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
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क्या है न्यूजक्लिक मामला
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीती 3 अक्तूबर को दोनों को गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ यूएपीए कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि दोनों ने न्यूज पोर्टल पर चीन के समर्थन में झूठा प्रचार करने के लिए पैसे लिए थे। एफआईआर के मुताबिक देश की संप्रभुता को बाधित करने के लिए ऐसा किया गया। ये भी आरोप है कि पुरकायस्थ ने एक समूह पीपल अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म के साथ मिलकर 2019 के लोकसभा चुनाव को बाधित करने की साजिश रची थी। 2 नवंबर को दिल्ली की अदालत ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को 1 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। 
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दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के प्रोटेम सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति गठित

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के दो प्रोटेम सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति गठित करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चयन समिति में जस्टिस (रिटायर्ड) जयंत नाथ, जो मौजूदा प्रोटेम अध्यक्ष हैं, जस्टिस (रिटायर्ड) रमेश रंगनाथन, जो कि APTEL के अध्यक्ष हैं और जस्टिस (रिटायर्ड) आशा मेनन होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चयन समिति दो और सक्षम लोगों के नाम सुझाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने चयन समिति को एक महीने में नाम देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि नामों को उपराज्यपाल और दिल्ली के सीएम के पास भी भेजा जाए, उसके बाद सदस्यों की नियुक्ति होगी। 
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