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SC Updates: कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुनवाई दो सप्ताह के लिए टली, उच्च न्यायालय के आदेश को दी गई है चुनौती

Tue, 05 Nov 2024 11:40 AM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Tue, 05 Nov 2024 11:40 AM IST
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supreme court news updates Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah dispute case posts after two weeks
Supreme Court - फोटो : ANI
सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में सुनवाई दो सप्ताह बाद के लिए टाल दी है। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उच्च न्यायालय ने हिंदू पक्ष द्वारा दायर मुकदमे की स्वीकार्यता को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों से लिखित जवाब दाखिल करने को भी कहा है। 
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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार किया
पुणे में पोर्श हादसे से जुड़े मुकदमे की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग ड्राइवर के दोस्त के पिता को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने नाबालिग चालक के दोस्त के पिता अरुण कुमार देवनाथ सिंह को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने 23 अक्तूबर को पारित आदेश में कहा था कि आवेदक के विरुद्ध 'प्रथम दृष्टया अपराध के प्रमाण' पाए गए थे। हाईकोर्ट के मुताबिक इस बात के संकेत मिले हैं कि नाबालिग आरोपी के रक्त के नमूने बदल दिए गए थे, ताकि उसे बचाया जा सके।
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