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Supreme Court: नेताजी की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज, पढ़ें कोर्ट की खबरें

Mon, 14 Nov 2022 11:03 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Mon, 14 Nov 2022 11:03 PM IST
सार

पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाना है या नहीं, यह सरकार की नीति का मामला है। सुप्रीम कोर्ट इसका निर्देश नहीं दे सकता है।

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Supreme Court News Update SC junks PIL seeking declaration of public holiday on birth anniversary of Netaji
Supreme Court - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग वाली जनहित याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिका को जनहित याचिका का उपहास करार दिया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के फैसले सरकार की नीति का हिस्सा हैं। 

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मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि नेताजी की सेवाओं को मान्यता देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वे कड़ी मेहनत करें, क्योंकि उन्होंने भारत की आजादी के लिए कड़ी मेहनत की थी। पीठ ने कहा कि अदालत सरकार से कोई विशेष निर्णय लेने के लिए नहीं कह सकती, क्योंकि यह मुद्दा कार्यपालिका के नीति निर्माण के दायरे में आता है।
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पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाना है या नहीं, यह सरकार की नीति का मामला है। सुप्रीम कोर्ट इसका निर्देश नहीं दे सकता है। जनहित याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह सार्वजनिक छुट्टियों की मौजूदा संख्या में न जोड़ें। कोर्ट ने कहा कि वकीलों को जनहित याचिका दायर करने से पहले दो बार सोचना चाहिए कि मांगी गई राहत न्यायिक रूप से प्रबंधनीय है या नहीं।
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पीठ ने कहा कि आपको उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए। आपको पहले खुद से पूछना होगा कि क्या इस मामले को न्यायिक रूप से सुलझाया जा सकता है। आपको नीला आसमान पसंद है, आप यह नहीं कह सकते कि यह नीले आसमान के लिए निर्देश जारी करता है। केके रमेश नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आप अन्य याचिकाकर्ताओं का समय बर्बाद कर रहे हैं। आप जनहित याचिका का मजाक नहीं बना सकते।

ट्विटर मामले में संजय हेगड़े की याचिका खारिज

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Twitter - फोटो : सोशल मीडिया
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दो पोस्ट को कथित रूप से री-ट्वीट करने के लिए अपने ट्विटर अकाउंट के स्थायी निलंबन को दिल्ली उच्च न्यायालय से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने को चुनौती दी थी। जस्टिस एमआर शाह और हिमा कोहली की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के खिलाफ उनकी दूसरी याचिका में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया, जिसमें ट्विटर इंक द्वारा दायर याचिका में हस्तक्षेप की मांग वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसमें केंद्र द्वारा जारी ब्लॉकिंग आदेशों की एक श्रृंखला को चुनौती दी गई थी।

अदालत ने कहा, मामलों के हस्तांतरण के लिए कोई मामला नहीं बनता है, स्थानांतरण याचिका खारिज कर दी जाती है। हमारी राय है कि एक उच्च न्यायालय द्वारा एक निर्णय लिया जाए ताकि भविष्य में इस अदालत को कम से कम एक उच्च न्यायालय के फैसले का लाभ मिले। वरिष्ठ वकील ने 2019 में दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें केंद्र को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत दिशा-निर्देश देने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सोशल मीडिया पर सेंसरशिप संविधान के अनुसार हो।  
 

नीरव मोदी के बहनोई मैनक मेहता की याचिका पर दो हफ्ते बाद सुनवाई

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नीरव मोदी - फोटो : पीटीआई
पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के बहनोई मैनक मेहता को विदेश यात्रा के लिए अनुमति देने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दो हफ्ते बाद सुनवाई करने का फैसला किया। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मेहता को बैंकों को लिखने के लिए कहा था, जहां सीबीआई उनके खातों की जांच कर रही है और लेनदेन के विवरण मांगे। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने मेहता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई का बयान दर्ज किया कि बैंकों को एक पत्र भेजा गया है जिसमें लेनदेन का विवरण मांगा गया है।

पीठ ने सोमवार को अपने आदेश में कहा कि बैंकों ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। कार्यवाही को ठीक दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जाए, जब हमें प्रगति की स्थिति का पता चलेगा। देसाई ने कहा कि मेहता प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ सहयोग कर रहे हैं और नीरव मोदी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें सरकारी गवाह बनाया गया था और अब उन्हें सीबीआई द्वारा परेशान किया जा रहा है।
 

लिस्टिंग मामलों की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर सीजेआई का जोर

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डीवाई चंद्रचूड़ - फोटो : अमर उजाला
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को लिस्टिंग मामलों की प्रक्रिया को पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ बनाने और लिस्टिंग प्रक्रिया में मानव इंटरफेस के तत्व को खत्म करने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित उनके सम्मान समारोह के अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने मामलों की सूची को और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए अपने पूर्ववर्ती सीजेआई यूयू ललित की सराहना की। पूर्व सीजेआई ललित ने कहा था कि हमें लिस्टिंग को पारदर्शी बनाना होगा, और लिस्टिंग प्रक्रिया में मानव इंटरफ़ेस के तत्व को खत्म करने के लिए उद्देश्यपूर्ण और प्रौद्योगिकी को नियोजित करना होगा। 

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि वे एसओपी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने प्रौद्योगिकी पर बहुत अधिक जोर दिया है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी प्रौद्योगिकी में रुचि है, बल्कि इसलिए कि मेरा मानना है कि प्रौद्योगिकी समावेशन का एक तरीका हो सकता है। लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रौद्योगिकी बहिष्करण का स्रोत न बने। 
 

ई-फाइलिंग सुनिश्चित करने के लिए तीन महीने का वक्त

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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social media
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र से शीर्ष अदालत, उच्च न्यायालयों और सीमा शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण जैसे सभी राजस्व मामलों में कागजात की ई-फाइलिंग सुनिश्चित करने के लिए तीन महीने में कदम उठाने को कहा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि जीएसटी ट्रिब्यूनल जैसा ग्रीनफील्ड ट्रिब्यूनल, जो स्थापित होने की प्रक्रिया में है, उसे शुरू से ही पेपरलेस बनाया जा सकता है।

पीठ केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, सूरत के आयुक्त द्वारा बिलफाइंडर नियो स्ट्रक्टो कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के खिलाफ दायर एक राजस्व मामले में एक अपील पर सुनवाई कर रही थी।
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हमारा विचार है कि केंद्र सरकार को अब उच्च न्यायालयों के साथ-साथ CESTAT और ITAT के समक्ष रिकॉर्ड की ई-फाइलिंग सुनिश्चित करने के लिए सभी त्वरित कदम उठाने चाहिए।  राजस्व मामलों में ई-फाइलिंग को सार्वभौमिक बनाने के लिए तीन महीने की अवधि में सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। 
 

मोरबी पुल मामले में न्यायिक आयोग के गठन की मांग पर याचिका

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मोरबी हादसा - फोटो : ANI
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को गुजरात में मोरबी पुल ढहने की घटना की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग के गठन की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने पर सहमत हो गया, जिसमें 130 से अधिक लोगों की जान चली गई थी।  मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने जनहित याचिका दायर करने वाले वकील विशाल तिवारी की इस दलील पर गौर किया कि मामले की तत्काल सुनवाई की जरूरत है। बेंच ने पूछा, हमें कागजात देर से मिले। हम इसे सूचीबद्ध करेंगे। अत्यावश्यकता क्या है? वकील ने कहा, इस मामले में अत्यावश्यकता है क्योंकि देश में बहुत सारे पुराने ढांचे हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि मामले को प्राथमिकता से सुना जाए।  

गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बना ब्रिटिश काल का पुल ढहने से मरने वालों की संख्या 134 हो गई है। तिवारी ने याचिका में कहा कि दुर्घटना सरकारी अधिकारियों की लापरवाही और घोर विफलता को दर्शाती है। जनहित याचिका में कहा गया है कि पिछले एक दशक में हमारे देश में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां कुप्रबंधन, कर्तव्य में चूक और रखरखाव की लापरवाही के कारण बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने के मामले सामने आए हैं जिन्हें टाला जा सकता था। राज्य की राजधानी गांधीनगर से लगभग 300 किमी दूर स्थित एक शताब्दी से अधिक पुराना पुल व्यापक मरम्मत और नवीनीकरण के बाद त्रासदी से पांच दिन पहले फिर से खुल गया था। 30 अक्टूबर को शाम करीब 6.30 बजे यह ढह गया। 

 

धार्मिक नामों और प्रतीकों के दुरुपयोग मामले में याचिका

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चुनाव आयोग - फोटो : फाइल फोटो
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों द्वारा धार्मिक नामों और प्रतीकों के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील ने शीर्ष अदालत की न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ से याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। वकील के अनुरोध को देखते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई 25 नवंबर की तारीख तय की। 

शीर्ष अदालत ने सितंबर में आयोग को नोटिस जारी किया था। अदालत ने सैयद वसीम रिज़वी की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि धार्मिक प्रतीकों का उपयोग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। लोगों को धर्म को छोड़कर किसी भी चीज के आधार पर वोट देना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार धार्मिक प्रतीक / नाम के आधार पर चुना जाता है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के उप-खंड (3) को लागू करने का पूरा उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। 
 

ओडिशा के कई जिलों में बार संघों के हड़ताली सदस्यों को चेतावनी

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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social Media
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ओडिशा के कई जिलों में बार संघों के हड़ताली सदस्यों को 16 नवंबर तक काम फिर से शुरू करने के लिए कहा, ऐसा नहीं करने पर अवमानना कार्यवाही या लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। पीठ उड़ीसा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया है कि कई जिलों में बार संघों के सदस्यों द्वारा काम पर न जाने से राज्य की सभी अधीनस्थ अदालतों में न्यायिक कार्य गंभीर रूप से बाधित हुआ है।

न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति ए एस ओका की पीठ ने काम से परहेज पर नाराजगी जताते हुए कहा कि न्याय तक पहुंच कानूनी व्यवस्था की नींव है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसे उम्मीद है कि बुधवार तक सभी बार एसोसिएशन वहां पूरी तरह से काम कर लेंगे और ऐसा नहीं करने पर अदालत की अवमानना हो सकती है और लाइसेंस निलंबित या रद्द भी किया जा सकता है।
 

डीआईएलआरएमपी पर कोर्ट में केंद्र कही यह बात

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court new - फोटो : istock
केंद्र ने सोमवार को डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के तहत डिजीटल भूकर मानचित्रों के भू-संदर्भ के बारे में सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया और कहा कि कुल 1,66,61,038 में से 1,17,30,955 ऐसे मानचित्र या क्षेत्र माप पुस्तकों को डिजिटाइज़ किया गया है। भूकर मानचित्र भूमि अभिलेखों का एक डिजिटल रूप है जो भूमि के विभिन्न भागों की सीमाओं को दर्शाता है। अदालत में दिए गए विवरण के अनुसार, दिल्ली में कुल 14 भूकर मानचित्रों का डिजिटलीकरण किया गया है और कुल 207 गांवों में से 67 मानचित्रों को भू-संदर्भित किया गया है।
 

महाराष्ट्र में सांसदों, विधायकों के खिलाफ 442 मामले

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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को यह बताया गया कि महाराष्ट्र में सांसदों और विधायकों के खिलाफ कुल 482 मामले दर्ज हैं। इन 482 मामलों में 169 से अधिक मामले पांच साल से अधिक पुराने हैं। महाराष्ट्र के बाद ओडिशा का स्थान है, जहां 454 मामले दर्ज हैं। इनमें से 323 मामले पांच साल से अधिक पुराने हैं। सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के तेजी से निस्तारण के लिए दायर एक याचिका में न्याय मित्र नियुक्त किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने शीर्ष न्यायालय को एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी कि 25 उच्च न्यायालयों में 16 से इस तरह के मामलों की सूचना मिली है।
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