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Supreme Court: न्यायिक नियुक्ति में नियम बीच में बदलने से जुड़े केस में फैसला सुरक्षित; पढ़ें कोर्ट की खबरें

Tue, 18 Jul 2023 08:39 PM IST
कुमार विवेक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Tue, 18 Jul 2023 08:39 PM IST
सार

Supreme Court: शीर्ष अदालत ने 12 जुलाई को मामले की सुनवाई करते हुए केरल उच्च न्यायालय की ओर से 2017 में राज्य में अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों (एडीजे) के चयन के मानदंड में किए गए बदलावों को स्पष्ट रूप से मनमाना करार दिया था। संविधान पीठ ने हालांकि छह साल पहले राज्य उच्च न्यायिक सेवाओं के लिए चयनित लोगों को पद से हटाने से इनकार करते हुए कहा था कि इस तरह का कदम 'जनहित' के खिलाफ और उनके प्रति 'कठोर' होगा।

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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उच्चतम न्यायालय ने न्यायपालिका में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिये 'रूल्स ऑफ द गेम' को बीच में ही बदला जा सकता है या नहीं, इस पर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति हृषिकेश राय, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने पक्षकारों की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

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शीर्ष अदालत ने पिछले साल 24 नवंबर को कई याचिकाओं में उठाए गए इस बड़े मुद्दे की जांच के लिए एक संविधान पीठ गठित करने पर सहमति व्यक्त की थी कि क्या न्यायपालिका में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए 'खेल के नियमों' को चयन प्रक्रिया के बीच में संशोधित किया जा सकता है।
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शीर्ष अदालत ने 12 जुलाई को मामले की सुनवाई करते हुए केरल उच्च न्यायालय की ओर से 2017 में राज्य में अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों (एडीजे) के चयन के मानदंड में किए गए बदलावों को स्पष्ट रूप से मनमाना करार दिया था। संविधान पीठ ने हालांकि छह साल पहले राज्य उच्च न्यायिक सेवाओं के लिए चयनित लोगों को पद से हटाने से इनकार करते हुए कहा था कि इस तरह का कदम 'जनहित' के खिलाफ और उनके प्रति 'कठोर' होगा। 
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पीठ ने यह भी कहा था कि असफल याचिकाकर्ताओं को न्यायिक सेवाओं में शामिल नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा था कि उनमें से कई पहले से ही कानूनी पेशे में सक्रिय हो सकते हैं। पीठ ने चयन के मानदंडों में केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ की आरे से किए गए बदलावों की आलोचना की। कोर्ट ने कहा, "यह स्पष्ट था कि मेरिट सूची लिखित और मौखिक परीक्षा के कुल योग के आधार पर बनेंगे और स्पष्ट किया गया था कि मौखिक परीक्षा के लिए कोई कट ऑफ नहीं होगा। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उच्च न्यायालय का फैसला 1961 के नियमों के विपरीत है और स्पष्ट रूप से मनमाना है।"

सुप्रीम कोर्ट कई उच्च न्यायालयों से संबंधित 17 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाने वाली याचिका भी शामिल थी। केरल राज्य उच्चतर न्यायिक सेवा विशेष नियम, 1961 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, उम्मीदवारों की ओर से लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों और मौखिक परीक्षा में कुल अंकों को एडीजे के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाना था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने चयन मानदंड को बीच में ही बदल दिया और मौखिक परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को बुलाने के लिए न्यूनतम कट ऑफ तय कर दिया, वह भी पूरी परीक्षा प्रक्रिया पूरी करने के बाद। 

मार्च 2013 में शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था, 'इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहां तक पात्रता मानदंडों के तरीके का संबंध है, राज्य या उसके तंत्र को 'खेल के नियमों' के साथ छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं देना एक अच्छा सिद्धांत है, जैसा कि भर्ती प्रक्रिया और उसके परिणामों में हेरफेर से बचने के लिए किया गया था।' पीठ ने कहा था, 'क्या इस तरह के सिद्धांत को 'खेल के नियमों' के संदर्भ में लागू किया जाना चाहिए, जो चयन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है, खासकर जब चयन के लिए अधिक कठोर जांच लागू करने के लिए बदलाव की मांग की गई है, इसके लिए इस अदालत की एक बड़ी पीठ की आधिकारिक घोषणा की आवश्यकता है।'

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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

नवनीत राणा की याचिका पर सुनवाई स्थगित
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लोकसभा सांसद नवनीत राणा की एक याचिका पर सुनवाई 29 अगस्त के लिए स्थगित कर दी। याचिका में नवनीत राणा ने उनका जाति प्रमाणपत्र रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इससे पहले शीर्ष कोर्ट ने नवनीत के जाति प्रमाणपत्र को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। आठ जून, 2021 को हाईकोर्ट ने कहा था कि नवनीत राणा ने जाति प्रमाणपत्र फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके धोखाधड़ी से हासिल किया गया था। कोर्ट ने उन पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

गोवंश के वध पर प्रतिबंध का निर्देश देने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने गोवंश का वध करने पर पाबंदी लगाने का निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सक्षम विधायिका इस पर निर्णय ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत उन्हें कोई विशेष कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति एएस ओका और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने अगस्त, 2018 के राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। एनजीटी ने उस आवेदन पर यह आदेश पारित किया था, जिसमें कई दिशा-निर्देश मांगे गए थे। इसमें गंभीर रूप से लुप्तप्राय स्वदेशी प्रजातियों को बचाने, उन्हें संरक्षित करने के लिए तत्काल कदम उठाने और यह भी सुनिश्चित करने की बात शामिल थी कि स्वदेशी नस्ल के दुधारू मवेशियों का वध ना किया जाए।

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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social Media

पूर्व सांसद विवेकानंद रेड्डी की हत्या मामले में सीबीआई को निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई से पूर्व सांसद वाईएस विवेकानंद रेड्डी की कथित हत्या के मामले में दाखिल आरोपपत्र की एक प्रति रिकॉर्ड पर रखने को कहा। शीर्ष अदालत ने जांच एजेंसी से रेड्डी की बेटी द्वारा दाखिल याचिका पर दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को भी कहा। याचिका में तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने हत्या के मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी को अग्रिम जमानत दी थी।

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Supreme Court - फोटो : ANI

ड्राइविंग लाइसेंस देने की व्यवस्था पर सुनवाई शुरू
सुप्रीम कोर्ट ने ड्राइविंग लाइसेंस देने की व्यवस्था पर सुनवाई शुरू कर दी है। कोर्ट ने इस कानूनी सवाल से निपटने के लिए 76 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की है कि क्या हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) के लिए ड्राइविंग लाइसेंसधारक व्यक्ति एक विशेष वजन का परिवहन वाहन चलाने का कानूनी रूप से हकदार है। चीफ जस्टिस डीवाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दलीलें सुनीं। पीठ में न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। मुख्य याचिका ‘मेसर्स बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड’ द्वारा दायर की गई है।

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