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सुप्रीम कोर्ट: केंद्र ने कहा- 27 सितंबर तक एनएचसीवीसी के तहत बुजुर्गों और दिव्यांगों को 17.26 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी गई
Sat, 13 Nov 2021 09:58 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Sat, 13 Nov 2021 09:58 PM IST
सार
केंद्र का यह जवाब एनजीओ इवारा फाउंडेशन द्वारा दायर उस याचिका पर आया है जिसमें शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए डोर-टू-डोर (घर-घर जाकर) कोविड टीकाकरण की मांग की गई है
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
केंद्र सरकार ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नियर टू होम कोविड वैक्सीनेशन सेंटर (एनएचसीवीसी) के तहत 27 सितंबर तक बुजुर्गों और दिव्यांगों को 17.26 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी गई है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी के माध्यम से केंद्र ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ को बताया कि मई 2021 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर कोविड-19 टीकाकरण को बुजुर्ग व दिव्यांगों के करीब जाने के लिए सिफारिश देने के लिए कहा था।
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केंद्र का यह जवाब एनजीओ इवारा फाउंडेशन द्वारा दायर उस याचिका पर आया है जिसमें शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए डोर-टू-डोर (घर-घर जाकर) कोविड टीकाकरण की मांग की गई है। केंद्र ने एक हलफनामे में कहा है कि विशेषज्ञ समिति ने बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों की होने वाली असुविधा को देखते हुए एनएचसीवीसी की सिफारिश की थी। एनएचसीवीसी, विशेष रूप से 60 वर्ष से ऊपर के लोगों और 60 वर्ष से कम आयु के शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की बनाई गई है।
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