फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme court news and updates today Kotiswar Singh and R Mahadevan takes oath as a Supreme Court judge

SC Updates: अदालत बोली- त्वरित सुनवाई अधिकार, उल्लंघन पर UAPA आरोपी को जमानत; वैधानिक प्रतिबंध आड़े नहीं आएंगे

Thu, 18 Jul 2024 11:21 AM IST
काव्या मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: काव्या मिश्रा Updated Thu, 18 Jul 2024 11:21 AM IST
विज्ञापन
Supreme court news and updates today Kotiswar Singh and R Mahadevan takes oath as a Supreme Court judge
Supreme Court - फोटो : PTI

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में यूएपीए के आरोपी को भी जमानत दे सकती हैं। इस टिप्पणी के साथ शीर्ष अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, (यूएपीए) के आरोपों का सामना कर रहे कैदी शेख इकबाल को जमानत दे दी। इकबाल नौ साल से कैद में था और उसके मुकदमे में कोई खास प्रगति नहीं हुई थी।

विज्ञापन


वैधानिक प्रतिबंध आड़े नहीं आएंगे
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा, ऐसी स्थिति में वैधानिक प्रतिबंध आड़े नहीं आएंगे। यहां तक कि दंड विधान की व्याख्या के मामले में, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों न हो, अदालत को सांविधानिकता और कानून के शासन के पक्ष में झुकना ही पड़ता है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के पिछले साल अप्रैल को पारित एक आदेश को पलट दिया जिसमें अपीलकर्ता को जमानत देने से इन्कार किया गया था। 
विज्ञापन

 
मुकदमे का कोई अंत नहीं दिखना बन सकता है जमानत का आधार
जस्टिस भुइयां के लिखे फैसले में कहा गया, मुकदमे का कोई अंत नहीं दिखना जमानत का आधार बन सकता है। यदि कथित अपराध गंभीर है तो अभियोजन पक्ष के लिए यह सुनिश्चित करना और भी जरूरी है कि मुकदमा जल्द समाप्त हो।
विज्ञापन
विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर सवुक्कु को रिहा करने का दिया आदेश 
सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को यूट्यूबर 'सवुक्कु' शंकर को रिहा करने का आदेश दिया। उन्हें मई में तमिलनाडु पुलिस ने गुंडा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया था। जस्टिस सुधांशु धूलिया और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें शंकर की मां ने गुंडा अधिनियम के तहत उनकी हिरासत को चुनौती देते हुए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्थगित कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट में दो नए न्यायाधीशों की शपथ, भरी गईं सभी रिक्तियां
न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। दोनों को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने शपथ दिलाई। फिर से 34 हुई न्यायाधीशों की संख्या
गौरतलब है, दोनों न्यायमूर्तियों के शपथ ग्रहण करने के साथ ही न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीश फिर से 34 हो गए, जो शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की स्वीकृत अधिकतम संख्या है। पहले इस अदालत के न्यायाधीश थे
जम्मू-कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश एन कोटिश्वर सिंह मणिपुर से शीर्ष न्यायालय में नियुक्त होने वाले पहले न्यायाधीश बन गए हैं। वहीं, न्यायमूर्ति महादेवन मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed