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Supreme Court: बिहार में जातिगत जनगणना के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, पटना हाईकोर्ट ने दी थी मंजूरी

Thu, 03 Aug 2023 01:22 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र Updated Thu, 03 Aug 2023 01:22 PM IST
सार

पटना हाईकोर्ट ने सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने इसे सर्वे की तरह कराने की मंजूरी दे दी है। जल्दी ही बिहार सरकार फिर से जातीय जनगणना शुरू करवाने वाली है। 

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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

बिहार में जातिगत जनगणना कराने के नीतीश सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मंगलवार को ही पटना हाईकोर्ट ने जातिगत जनगणना की मंजूरी दी थी। इसी के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। 
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गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जाति सर्वेक्षण पर चार मई को अस्थायी रोक लगा दी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने कहा था कि जाति-आधारित डेटा का संग्रह संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत एक संवैधानिक आदेश है।
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इसके बाद हाईकोर्ट ने एक अगस्त को बिहार सरकार द्वारा कराए जा रहे जाति सर्वेक्षण को वैध और कानूनी ठहराया। अदालत ने उन याचिकाओं को भी खारिज कर दिया जो जून 2022 में राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए जाति सर्वेक्षण के खिलाफ दायर की गई थीं।
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