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Hindi News ›   India News ›   SUPREME COURT NEWS AND UPDATE today : SC will hear a plea filed by Newsclick founder challenging their arrest

SC: न्यूजक्लिक के संस्थापक पुरकायस्थ और HR हेड चक्रवर्ती की याचिका पर शीर्ष अदालत कल करेगा सुनवाई, जानें मामला

Wed, 18 Oct 2023 01:01 PM IST
काव्या मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: काव्या मिश्रा Updated Wed, 18 Oct 2023 01:01 PM IST
सार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके बाद ही दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।

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SUPREME COURT NEWS AND UPDATE today : SC will hear a plea filed by Newsclick founder challenging their arrest
Supreme Court - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और इसके एचआर हेड अमित चक्रवर्ती द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। अदालत 19 अक्तूबर को सुनवाई करेगा। 

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गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोनों को ही दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा द्वारा दर्ज यूएपीए मामले में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके बाद ही दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। 

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क्या है न्यूज क्लिक से जुड़ा मामला

जानकारी के लिए बता दें कि न्यूज क्लिक एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जिसके ऊपर विदेशी फंडिंग का मामला दर्ज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने चीन का साथ देकर भारत में माहौल खराब करने का आरोप लगाया था। स्पेशल सेल से पहले ईडी भी छापेमारी की कार्रवाई कर चुकी है। ईडी ने जानकारी दी थी कि न्यूज क्लिक को विदेशों से लगभग 38 करोड़ रुपये की फंडिंग हुई थी। जिसके बाद भाजपा ने आरोप लगाया था कि साल 2005 से 2014 के बीच कांग्रेस को भी चीन से बहुत सारा पैसा मिला। इतना ही नहीं द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में भी बताया गया था कि न्यूज क्लिक को विदेशी फंडिंग से 38 करोड़ मिले थे। यह पैसा कुछ जर्नलिस्ट में शेयर हुआ था।

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इन धाराओं में हुआ था केस दर्ज

इस मीडिया पोर्टल के खिलाफ कार्रवाई होईकोर्ट ने 7 जुलाई 2021 को एक आदेश पारित कर कहा था कि प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि, यह भी कहा कि जांच अधिकारी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। जस्टिस सौरभ बेनराजी की बेंच ने मामले में पुरकायस्थ से जवाब मांगा था। ईओडब्ल्यू की एफआईआर के मुताबिक, आईपीसी की धारा 406, 420 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।

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