फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   supreme court issues notice to Centre Delhi Police on petition to keep Noida-Delhi road clear kisaan andolan

सख्ती: किसान आंदोलन के चलते ब्लॉक हैं नोएडा-दिल्ली के रास्ते, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

Tue, 30 Mar 2021 03:37 PM IST
दीप्ति मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीप्ति मिश्रा Updated Tue, 30 Mar 2021 03:37 PM IST
सार

  • नोएडा की मोनिका अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका
  • कोर्ट ने कहा, नोएडा से दिल्ली के बीच की सड़क खाली कराई जाए

विज्ञापन
supreme court issues notice to Centre Delhi Police on petition to keep Noida-Delhi road clear kisaan andolan
सर्वोच्च न्यायालय - फोटो : पीटीआई

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नोएडा की एक महिला की ओर से दायर याचिका पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि नोएडा से दिल्ली के बीच की सड़क को खाली रखा जाए ताकि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी न हो।

विज्ञापन


नए कृषि कानूनों को लेकर देश भर के किसान राजधानी दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। इसके चलते लोगों को दिल्ली आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर नोएडा की मोनिका अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किए हैं। साथ ही निर्देश दिए हैं कि नोएडा से दिल्ली के बीच की सड़क खाली कराई जाए। 
विज्ञापन


महिला ने गुहार 20 मिनट के रास्ते में लग जाते हैं दो घंटे 
जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने मोनिका अग्रवाल की याचिका पर केंद्र और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया। मोनिका ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से रास्ता खुलवाने की गुहार लगाते हुए कहा कि नोएडा से दिल्ली तक आने जाने में जहां पहले 20 मिनट लगते थे। वहीं अब रास्ता बंद होने के कारण दो घंटे तक जाते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


मोनिका ने कहा कि वे सिंगल पैरेंट्स होने के साथ ही कई बीमारियों से भी ग्रस्ति हैं, ऐसे में नोएडा से दिल्ली जाना एक बुरा सबक बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे नोएडा में रहती हैं और यहां काम करती हैं, लेकिन उनका काम मार्केटिंग का है, जिसके चलते उन्हें अक्सर दिल्ली जाना पड़ता है।  

दावा : कोर्ट के निर्देश के बावजूद रास्ते बंद 

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोड को क्लीयर रखने के लिए  दिए गए विभिन्न निर्देशों के बावजूद अभी भी रास्ते बंद हैं, जिससे उन जैसे हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।  

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक प्रशासनिक विफलता है क्योंकि आम लोगों को परेशानी न होइसके लिए अदालत पहले ही आदेश दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चत कराने के निर्देश दिए हैं कि सड़क खाली कराई जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी।
 


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed