फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   supreme court issued notice to hemant soren govt for not given obc reservation in jharkhand municipal election

Jharkhand: सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन सरकार को जारी किया नोटिस, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं देने का मामला

Tue, 29 Nov 2022 09:38 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Tue, 29 Nov 2022 09:38 PM IST
सार

झारखंड नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार को नोटिस जारी किया है। याची सांसद चंद्रप्रकाश ने आरोप लगाया था कि हेमंत सोरेन सरकार ने पंचायत चुनाव के पहले शीर्ष अदालत में जो हलफनामा दायर किया था उसका पालन नहीं किया।

विज्ञापन
supreme court issued notice to hemant soren govt for not given obc reservation in jharkhand municipal election
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (फाइल) - फोटो : फेसबुक/ हेमंत सोरेन

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस झारखंड नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के मामले में जारी की है। दरअसल, सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने और अदालत की अवमानना का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। 

विज्ञापन


उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने पंचायत चुनाव के पहले शीर्ष अदालत में जो हलफनामा दायर किया था उसका पालन नहीं किया। सरकार ने अपने द्वारा दाखिल हलफनामा के खिलाफ जाकर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हुए ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिए बिना निकाय चुनाव कराने का निर्णय ले लिया।
विज्ञापन


उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अमित कुमार ने उनका पक्ष रखा। गौरतलब है कि इसी साल राज्य में हुए पंचायत चुनावों से पहले सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। उस याचिका पर सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार ने एक हलफनामा दाखिल करते हुए बताया था कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित ट्रिपल टेस्ट प्रक्रियाधीन है। झारखंड सरकार भविष्य में होने वाले चुनाव में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा कर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में दिए गए निर्देश का पूरी तरह से पालन करेगी। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed