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Hindi News ›   India News ›   Supreme Court Hearing deferred on Maharashtra government plea to stay probe against Arnab Goswami

अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जांच पर रोक को लेकर महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई टली

Tue, 27 Oct 2020 03:10 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Tue, 27 Oct 2020 03:10 AM IST
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Supreme Court Hearing deferred on Maharashtra government plea to stay probe against Arnab Goswami
अर्नब गोस्वामी (फाइल फोटो) - फोटो : Twitter

सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जांच पर रोक लगाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी। पालघर लिंचिंग मामले और मुंबई के बांद्रा में लॉकडाउन के दौरान भीड़ उमड़ने पर अर्नब की टिप्पणी को लेकर दो एफआईआर दर्ज की थी। इन मामलों की जांच पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।

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चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई की। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट के 30 जून के आदेश से लोगों में यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि कुछ लोग कानून से ऊपर हैं।
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इस पर पीठ ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया जाता है। कुछ लोगों को ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। वहीं, अर्नब की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि ये एफआईआर सही नहीं है और एक राजनीतिक पार्टी ने कई राज्यों में केस दर्ज कराया था।

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