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Supreme Court: दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ सुनवाई कल; अनुच्छेद 370 से जुड़ा मामला 11 जुलाई को सुना जाएगा

Mon, 03 Jul 2023 07:34 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Mon, 03 Jul 2023 07:34 PM IST
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Supreme Court: Hearing against Delhi Service Ordinance tomorrow matter related to Article 370 will also be hea
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में लाए गए अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर कल सुनवाई करेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ 11 जुलाई को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगी।

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अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने लगाई याचिका
इससे पहले दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में केंद्र सरकार के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली सरकार ने कहा था कि केंद्र सरकार का अध्यादेश असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आप सरकार ने केंद्र सरकार के अध्यादेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी।
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अब तक क्या-क्या हुआ? 
पहले दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग उप-राज्यपाल करते थे। इसके खिलाफ दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली में ग्रुप-ए अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया। इस अध्यादेश के बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश निष्क्रिय हो गया। अरविंद केजरीवाल की सरकार इस अध्यादेश का विरोध कर रही है।  
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अनुच्छेद 370: पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ करेगी सुनवाई
इस बीच प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ अनुच्छेद-370 को हटाने को लेकर केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगी। पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के करीब चार साल बाद अब मामले में फिर से सुनवाई होगी।


आईएएस अधिकारी शाह फैसल ने लगाई याचिका
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर सोमवार को जारी एक नोटिस के अनुसार, पांच न्यायाधीशों की पीठ दिशानिर्देश पारित करने के लिए आईएएस अधिकारी शाह फैसल की ओर से दायर याचिका सहित अन्य याचिकाओं पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगी। पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल हैं। 2010 बैच के आईएएस अधिकारी फैसल अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में अव्वल आने वाले पहले कश्मीरी हैं। उन्हें संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद एक साल से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया था।

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