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तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी संबंधी HC के फैसले पर फिलहाल रोक नहीं, 8 जनवरी को SC में होगी सुनवाई

Sat, 23 Dec 2017 01:51 AM IST
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Updated Sat, 23 Dec 2017 01:51 AM IST
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Supreme Court has refuses stay on Karnataka HC verdict on pictorial warning on tobacco products
supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने तंबाकू उत्पादों के पैकेट के 85 फीसदी हिस्से पर सचित्र चेतावनी प्रकाशित करने संबंधी सरकार का नियम निरस्त करने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

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चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ ने हाईकोर्ट से कहा है कि वह अपनी वेबसाइट पर फैसला अपलोड करे। अदालत इस मामले में अब आठ जनवरी को आगे सुनवाई करेगी। इस फैसले को चुनौती देते हुए अनेक याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें गैर सरकारी संगठन ‘हेल्थ फॉर मिलियंस ट्रस्ट’ की याचिका भी शामिल है।
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 हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर को चेतावनी संबंधी नियमों में 2014 में संशोधन को निरस्त करते हुए कहा था कि यह सांविधानिक मानदंडों का उल्लंघन करते हैं। गत वर्ष मई महीने में इन संशोधित नियमों में तंबाकू उत्पादों के पैकेट के 85 फीसदी हिस्से में स्वास्थ्य संबंधी सचित्र चेतावनी प्रकाशित करना अनिवार्य किया गया था।
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गौरतलब है कि एक आंकड़े के मुताबिक, धूम्रपान केकारण भारत में हर वर्ष 10 लाख लोगों की मौत होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, तंबाकू संबंधित बीमारियों के कारण भारत सरकार का हर वर्ष 16 बिलियन डॉलर खर्च होता है। 

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