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Hindi News ›   India News ›   Supreme Court has granted two weeks to Centre to reply on the plea of UP Shia Waqf Board Chairman 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की याचिका पर दो हफ्ते में जवाब देने को कहा 

Fri, 19 Jul 2019 12:11 PM IST
शिल्पा ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: शिल्पा ठाकुर Updated Fri, 19 Jul 2019 12:11 PM IST
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Supreme Court has granted two weeks to Centre to reply on the plea of UP Shia Waqf Board Chairman 
शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी - फोटो : amar ujala

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सईद वसीम रिजवी की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को दो हफ्ते का समय दिया है। इस याचिका में देशभर की इमारतों पर इस्लाम के नाम लहराए जा रहे चांद-सितारे वाले हरे रंग के झंडे फहराने पर प्रतिबंध की मांग की गई है। 

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बता दें रिजवी हमेशा ही अपने बयानों के चलते विवादों में रहते हैं। उन्होंने हरे झंडे को लेकर कहा था कि "इस्लाम के नाम पर देश में जिस हरे रंग के झंडे का इस्तेमाल किया जा रहा है, वह असंवैधानिक है।" उन्होंने कहा था कि चांद-सितारे वाला हरा झंडा पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टी मुस्लिम लीग का झंडा है। भारत में इस तरह के झंडे लहराना संविधान के खिलाफ है। उनका दावा है कि इस्लाम में इस तरह के झंडे का कहीं भी जिक्र नहीं है। बताया जाता है कि इसी तरह के झंडे में थोड़ा हेरफेर करके पाकिस्तान का झंडा बनाया गया था।
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