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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की याचिका पर दो हफ्ते में जवाब देने को कहा
Fri, 19 Jul 2019 12:11 PM IST
शिल्पा ठाकुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: शिल्पा ठाकुर
Updated Fri, 19 Jul 2019 12:11 PM IST
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शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी
- फोटो : amar ujala
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सईद वसीम रिजवी की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को दो हफ्ते का समय दिया है। इस याचिका में देशभर की इमारतों पर इस्लाम के नाम लहराए जा रहे चांद-सितारे वाले हरे रंग के झंडे फहराने पर प्रतिबंध की मांग की गई है।
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Supreme Court has granted two weeks to Centre to reply on the plea of UP Shia Waqf Board Chairman Syed Waseem Rizvi who has sought a ban on hoisting of green flags with a crescent and a star, on buildings across the country. (file pic) pic.twitter.com/WqaMPdBCxD
— ANI (@ANI) July 19, 2019विज्ञापन
बता दें रिजवी हमेशा ही अपने बयानों के चलते विवादों में रहते हैं। उन्होंने हरे झंडे को लेकर कहा था कि "इस्लाम के नाम पर देश में जिस हरे रंग के झंडे का इस्तेमाल किया जा रहा है, वह असंवैधानिक है।" उन्होंने कहा था कि चांद-सितारे वाला हरा झंडा पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टी मुस्लिम लीग का झंडा है। भारत में इस तरह के झंडे लहराना संविधान के खिलाफ है। उनका दावा है कि इस्लाम में इस तरह के झंडे का कहीं भी जिक्र नहीं है। बताया जाता है कि इसी तरह के झंडे में थोड़ा हेरफेर करके पाकिस्तान का झंडा बनाया गया था।
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