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अन्नाद्रमुक के 18 अयोग्य विधायकों का मामला हाईकोर्ट जज के हवाले

Thu, 28 Jun 2018 03:27 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 28 Jun 2018 03:27 AM IST
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supreme court  handed over case to 18 unwilling MLAs of AIADMK to High court judge
- फोटो : palaniswami

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एम सत्यनारायण अन्नाद्रमुक के अयोग्य करार दिए गए 18 विधायकों के मामले की सुनवाई करेंगे। इन विधायकों में से कुछ ने इस मामले को मद्रास हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की याचिका दायर की थी।

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जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एसके कौल की अवकाशकालीन पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम मतभिन्नता के इस मामले को जस्टिस सत्यनारायण को सौंपना उचित समझते हैं। वही इसे सुनेंगे और फैसला करेंगे। बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट की दो जजों की पीठ में एक जज ने पक्ष में और दूसरे ने विपक्ष में फैसला सुनाया था।
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तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर पी धनपाल ने 18 सितंबर, 2017 को इन विधायकों को अयोग्य करार दिया था क्योंकि उन्होंने राज्यपाल से मुख्यमंत्री के पलनीस्वामी को हटाने का अनुरोध किया था। ये सभी विधायक अन्नाद्रमुक के बागी गुट के नेता टीटीवी दिनाकरन के समर्थक हैं। 

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