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बीमार मां से मिलने के लिए पत्रकार सिद्दीक कप्पन को पांच दिन की जमानत, मीडिया से बात करने पर रोक

Mon, 15 Feb 2021 12:55 PM IST
Tanuja Yadav न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Tanuja Yadav Updated Mon, 15 Feb 2021 12:55 PM IST
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Supreme Court grants 5 day interim bail to journalist Siddique Kappan to visit only his ailing mother in Kerala
Siddique Kappan (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

हाथरस मामले में हिंसा भड़काने की कथित साजिश फैलाने के आरोप में पत्रकार सिद्दीक कप्पन को सुप्रीम कोर्ट में पांच दिन के लिए अंतरिम जमानत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने सिद्दीक कप्पन को जमानत इसलिए दी है कि वो केरल जाकर अपनी बीमार मां से मिल पाए।

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बता दें कि सिद्दीक कप्पन की मां की हालत ठीक नहीं है और उन्होंने दावा किया है कि उनकी मां मौत के कगार पर है, जिसने आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीक कप्पन को पांच दिन की जमानत देकर मां से मिलने की अनुमति दी है। हालांकि कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ सिद्दीक कप्पन की जमानत को मंजूरी दी है।
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मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस सिद्दीक कप्पन को उसके घर केरल लेकर जाएगी और घर की रखवाली करेगी। केरल पुलिस वहां यूपी पुलिस को सहयोग करेगी। हालांकि कोर्ट ने आगे कहा कि जब सिद्दीकी कप्पन अपनी बीमार मां से मुलाकात करेंगे, तब पुलिस वहां पर मौजूद नहीं होगी। मुख्य न्यायाधीश की बेंच में न्यायाधीश ए एस बोपन्ना और वी रामासुब्रमणियम शामिल थे। 

इसके अलावा कोर्ट ने मीडिया से बात ना करने के भी निर्देश दिए हैं। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी कुछ ना बोलने की हिदायत दी है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि सिद्दीक अपनी मां, रिश्तेदार, डॉक्टर और करीबी दोस्तों के अलावा किसी और से नहीं मिल सकते।

बता दें कि पिछले साल पांच अक्तूबर को कप्पन को गिरफ्तार किया गया था। इस समय कप्पन हाथरस जा रहे थे, जहां पर 19 वर्षीय दलित बच्ची के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी। देर रात बिना बच्ची के माता-पिता की अनुमति के प्रशासन द्वारा बच्ची का अंतिम संस्कार करने के बाद इस पर खूब बवाल मचा था। 


पुलिस ने कहा कि उसने इस मामले में पीएफआई से कथित तौर पर जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार किया था। जिसमें मालापुरम से सिद्दीक कप्पन, मुजफ्फरनगर से अतिक उर रहमान, बहराइच से मसूद अहमद और रामपुर से आलम शामिल है।

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