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SC: सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को दी राहत, कार्यालय खाली करने की समयसीमा बढ़ाई
Mon, 10 Jun 2024 02:34 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Mon, 10 Jun 2024 02:34 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को राहत देते हुए राउज एवेन्य स्थित पार्टी कार्यालय को खाली कराने की समय सीमा बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब पार्टी को 10 अगस्त तक पार्टी कार्यालय खाली करने का आदेश दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ANI
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को राहत देते हुए राउज एवेन्य स्थित पार्टी कार्यालय को खाली कराने की समय सीमा बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब पार्टी को 10 अगस्त तक पार्टी कार्यालय खाली करने का आदेश दिया है। इससे पहले 4 मार्च को सर्वोच्च अदालत ने आम आदमी पार्टी को 15 जून तक कार्यालय खाली करने का निर्देश दिया था। समयसीमा खत्म होने से पहले ही आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर डेडलाइन बढ़ाने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह अंतिम मौका
अब आप की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने आम आदमी पार्टी की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों पर गौर करने के बाद समयसीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी। पीठ ने साफ कर दिया कि यह अंतिम मौका है और आम आदमी पार्टी को 10 अगस्त या उससे पहले 206, राउज एवेन्यू स्थित इमारत से अपना कब्जा छोड़ना होगा।
गौरतलब है कि राउज एवेन्यू में जिस जगह आम आदमी पार्टी का कार्यालय है, वह जगह दिल्ली हाईकोर्ट परिसर को आवंटित है और यहां जिला अदालतों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाना प्रस्तावित है। सुप्रीम कोर्ट ने आप को लैंड एंड डेवलेपमेंट ऑफिस में संपर्क करके उनके कार्यालय के लिए जमीन आवंटित करने की मांग करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने जमीन विकास विभाग को चार हफ्तों के भीतर आम आदमी पार्टी की अपील पर जवाब देने का निर्देश दिया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह अंतिम मौका
अब आप की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने आम आदमी पार्टी की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों पर गौर करने के बाद समयसीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी। पीठ ने साफ कर दिया कि यह अंतिम मौका है और आम आदमी पार्टी को 10 अगस्त या उससे पहले 206, राउज एवेन्यू स्थित इमारत से अपना कब्जा छोड़ना होगा।
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गौरतलब है कि राउज एवेन्यू में जिस जगह आम आदमी पार्टी का कार्यालय है, वह जगह दिल्ली हाईकोर्ट परिसर को आवंटित है और यहां जिला अदालतों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाना प्रस्तावित है। सुप्रीम कोर्ट ने आप को लैंड एंड डेवलेपमेंट ऑफिस में संपर्क करके उनके कार्यालय के लिए जमीन आवंटित करने की मांग करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने जमीन विकास विभाग को चार हफ्तों के भीतर आम आदमी पार्टी की अपील पर जवाब देने का निर्देश दिया था।
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मनी लॉन्ड्रिंग मामला: आप विधायक की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई 18 जून तक टली
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा की याचिका पर सुनवाई 18 जून तक टाल दी है। दरअसल याचिका में आप विधायक ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। आप विधायक ने अभी तक मामले में अपना जवाब कोर्ट में दाखिल नहीं किया है, जिसके बाद सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अवकाश पीठ ने मामले की सुनवाई टाल दी। वहीं ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत में पेश हुए और जमानत याचिका का विरोध किया।
पिछले साल मई में सीबीआई ने 40 करोड़ रुपये के कथित बैंक घोटाले के मामले में आप विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा को गिरफ्तार किया था। सितंबर 2022 में ईडी ने माजरा से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में कई ऐसे सबूत मिले, जिनके आधार पर ईडी ने भी आप विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
पिछले साल मई में सीबीआई ने 40 करोड़ रुपये के कथित बैंक घोटाले के मामले में आप विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा को गिरफ्तार किया था। सितंबर 2022 में ईडी ने माजरा से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में कई ऐसे सबूत मिले, जिनके आधार पर ईडी ने भी आप विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।