फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court Former CMD of Amrapali group gets permission to undergo surgery in a week in AIIMS

Supreme Court: आम्रपाली समूह के पूर्व सीएमडी को एम्स में एक हफ्ते में सर्जरी कराने की मिली अनुमति

Fri, 10 Jun 2022 07:11 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Fri, 10 Jun 2022 07:11 AM IST
सार

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने पीठ को बताया कि डॉक्टरों की सलाह के अनुसार सर्जरी से पहले के पहले के सभी एहतियात बरतते हुए याचिकाकर्ता की सर्जरी की जा सकती है।

विज्ञापन
Supreme Court Former CMD of Amrapali group gets permission to undergo surgery in a week in AIIMS
सर्वोच्च न्यायालय - फोटो : PTI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह ऑफ कंपनी के पूर्व सीएमडी अनिल कुमार शर्मा की एम्स में एक हफ्ते के अंदर हर्निया से संबंधित सर्जरी को बृहस्पतिवार को इजाजत दे दी। अनिल शर्मा अभी जेल में बंद हैं।

विज्ञापन


जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ ने अनिल शर्मा की सर्जरी के दिन और उसके एक दिन बाद उनके परिचारक के रूप में उनकी पत्नी को मौजूद रहने की भी अनुमति दी है।
विज्ञापन


शर्मा के वकील ने अपने मुवक्किल को चार हफ्ते के लिए जमानत देने का आग्रह किया था लेकिन पीठ ने इससे इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर हैं। पीठ ने कहा कि आपके पास गुण-दोष के आधार पर कोई मामला नहीं है। याचिकाकर्ता पर गंभीर आरोप हैं। यह केवल स्वास्थ्य कारणों से है कि अदालत उन्हें राहत दे रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने पीठ को बताया कि डॉक्टरों की सलाह के अनुसार सर्जरी से पहले के पहले के सभी एहतियात बरतते हुए याचिकाकर्ता की सर्जरी की जा सकती है। पीठ ने कहा कि हम कोई जोखिम नहीं लेने जा रहे हैं। डॉक्टरों ने सर्जरी की सलाह दी, यह सर्जरी सभी सावधानियां बरतते हुए एक सप्ताह के अंदर की जाए।


इसके बाद पीठ ने मामले को ग्रीष्मावकाश के बाद आगे की सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को शर्मा को हर्निया संबंधी सर्जरी के लिए जांच को एम्स के मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया था। कोर्ट के निर्देश पर 21 मार्च को एम्स मेडिकल बोर्ड ने मंडोली जेल में बंद शर्मा की जांच की थी और सर्जरी की सलाह दी थी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed