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Supreme Court: अभी जेल नहीं जाएंगे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत 17 मार्च तक बढ़ाई

Fri, 03 Mar 2023 06:45 PM IST
Jeet Kumar पीटीआई, दिल्ली।
पीटीआई, दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 03 Mar 2023 06:45 PM IST
सार

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई को 17 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया। 
 

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Supreme Court extends interim bail of Congress leader Pawan Khera till March 17
pawan khera - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को राहत मिली है।  सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की अवधि शुक्रवार को 17 मार्च तक बढ़ा दी।

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मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई को 17 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया। 

पीठ ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश और असम के जवाब रिकॉर्ड में नहीं हैं और अब इस याचिका पर होली की छुट्टी के बाद सुनवाई होगी। साथ ही स्पष्ट किया कि खेड़ा को दी गई अंतरिम जमानत को 17 मार्च तक बढ़ाया जाएगा जब वह इस मामले की सुनवाई करेगी। इससे पहले, 27 फरवरी को अदालत ने कांग्रेस प्रवक्ता को शुक्रवार तक के लिए सुरक्षा बढ़ा दी थी।
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आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में मुंबई में 17 फरवरी को असम पुलिस ने खेड़ा को गिरफ्तार किया था। रायपुर जाने वाली उड़ान से उतारे जाने के बाद खेड़ा को दिल्ली हवाईअड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। बाद में यहां की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी।
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