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गुजरात में मास्क नहीं पहनने पर 90 करोड़ का जुर्माना वसूलने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी

Wed, 16 Dec 2020 04:24 AM IST
देव कश्यप अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Wed, 16 Dec 2020 04:24 AM IST
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Supreme Court expresses surprise over fine of 90 crores for not wearing masks in Gujarat
मास्क नहीं पहनने पर चालान काटती पुलिस - फोटो : ANI

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में मास्क नहीं पहनने वालों से अब तक 90 करोड़ रुपये वसूले जाने पर हैरानी जताई। कोर्ट ने कहा, सरकार ने जुर्माने के तौर पर मोटी रकम तो हासिल कर ली, लेकिन कोविड-19 के दिशानिर्देशों को लागू नहीं करवा पा रही है।

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जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस सुभाष आर रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने मंगलवार को अस्पतालों में कोरोना मरीजों के ठीक से इलाज और शवों के साथ गरिमामय व्यवहार को लेकर स्वत: की जा रही सुनवाई की। इस दौरान पीठ ने गुजरात सरकार से सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन के बारे में जानना चाहा।
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इस पर केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, भारी जुर्माना ही इसका हल है। 500 रुपये जुर्माने से लोगों पर असर नहीं हो रहा है। वे नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। इस दौरान जस्टिस शाह ने कहा कि बड़ी संख्या में शादी समारोह हो रहे हैं। इस पर मेहता ने कहा कि गुजरात में शुभ मुहूर्त वाले दिन फिलहाल खत्म हो गए हैं। इस पर जस्टिस शाह ने कहा एनआरआई के लिए शुभ मुहूर्त वाला दिन कुछ नहीं होता। मालूम हो कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो लोग सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगा रहे हैं वह वास्तव में दूसरे लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं।

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