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दलबीर सिंह सुहाग की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
Fri, 01 Mar 2019 01:53 PM IST
अजय सिंह
भाषा, नई दिल्ली
भाषा, नई दिल्ली
Published by: अजय सिंह
Updated Fri, 01 Mar 2019 01:53 PM IST
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dalbir singh suhag
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शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने दलबीर सिंह सुहाग की पूर्वी कमान के प्रमुख के तौर पर 2012 में हुई नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज कर दी। यह याचिका एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी द्वारा दायर की गई थी। सुहाग ने बाद में 31 जुलाई 2014 को जनरल बिक्रम सिंह के स्थान पर सेना प्रमुख का पदभार संभाला था। जनरल सुहाग 31 दिसंबर 2016 को सेवानिवृत्त हो गए।
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न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुहाग की 2012 में सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख के रूप में हुई नियुक्ति को चुनौती देने वाली लेफ्टिनेंट जनरल रवि दस्ताने (सेवानिवृत्त) की याचिका को खारिज कर दिया।
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