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Supreme Court: नीतीश कुमार को सीएम पद से बर्खास्त करने के लिए याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

Sat, 12 Nov 2022 02:55 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Sat, 12 Nov 2022 02:55 PM IST
सार

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि चुनाव के बाद गठबंधन को दलबदल कानून और संविधान की 10वीं अनुसूची की शर्तों के अधीन अनुमति दी गई है। ऐसे में इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जाता है। 
 

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Supreme Court dismisses PIL asking to remove Nitish Kumar from Bihar CM post News in Hindi
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social media

विस्तार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पद से हटाने का निर्देश देने वाली एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि नीतीश कुमार की सीएम पद पर नियुक्ति भारत के संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है।

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जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि चुनाव के बाद गठबंधन को दलबदल कानून और संविधान की 10वीं अनुसूची की शर्तों के अधीन अनुमति दी गई है। ऐसे में इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जाता है। 
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मतदाताओं के साथ नीतीश ने की धोखाधड़ी 
याचिकाकर्ता चंदन कुमार ने कोर्ट में कहा गया था कि नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले भाजपा के साथ गठबंधन किया था। बाद में उन्होंने राजद के साथ गठबंधन कर सरकार बना ली, यह मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी है। इसलिए मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी करने के आधार पर उन्हें सीएम पद से हटाने का निर्देश दिया जाए। इस दौरान उन्होंने मांग कि कोर्ट संसद को दलबदल कानून और 10वीं अनुसूची में संशोधन करने के लिए कानून बनाने का निर्देश दे। 

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