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सुप्रीम कोर्ट: आजम के बेटे अब्दुल्ला को झटका, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती वाली याचिका खारिज

Fri, 24 Sep 2021 03:36 AM IST
देव कश्यप अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Fri, 24 Sep 2021 03:36 AM IST
सार

2017 में यूपी विधानसभा चुनाव के समय अब्दुल्ला की उम्र 25 वर्ष से कम होने के कारण हाईकोर्ट ने उसे अयोग्य करार दिया था। अब्दुल्ला ने स्वार निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी।

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Supreme Court dismissed Azam Khan son Abdullah petition challenging the High Court decision
अबदुल्लाह आजम खान - फोटो : ANI

विस्तार

सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला के वकील के नहीं पहुंचने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के आदेश को चुनौती वाली याचिका को खारिज कर दिया।

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सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर के अपने इस आदेश में कहा है कि मामले की अंतिम सुनवाई होने के बावजूद अब्दुल्ला का कोई वकील नहीं पहुंचा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला की याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल हाईकोर्ट ने 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव के समय अब्दुल्ला की उम्र 25 वर्ष से कम होने के कारण हाईकोर्ट ने उसे अयोग्य करार दिया था। अब्दुल्ला ने स्वार निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी।
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उम्र संबंधी दस्तावेज में गड़बड़ी पर चुनाव अमान्य
हाईकोर्ट ने 2019 में अपने आदेश में अब्दुल्ला आजम की उम्र को लेकर दस्तावेजों में अनियमितता के कारण उनके चुनाव को अमान्य करार दिया था। हाईकोर्ट के फैसले को अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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