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Shiv Sena: शिवसेना की संपत्तियां शिंदे गुट को हस्तांतरित करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
Fri, 28 Apr 2023 01:09 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Fri, 28 Apr 2023 01:09 PM IST
सार
याचिका को लेकर नाराजगी जताते हुए पीठ ने कहा कि 'यह किस तरह की याचिका है और तुम कौन हो? आपकी मांग को नहीं माना जा सकता।' इसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट को बड़ी राहत देते हुए शिवसेना की सभी संपत्तियां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले समूह को हस्तांतरित करने की मांग वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने याचिकाकर्ता वकील आशीष गिरी के ‘लोकस’ पर सवाल उठाते हुए याचिका खारिज कर दी।
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सीजेआई ने याचिकाकर्ता गिरी से पूछा, आप कौन हैं? आपका लोकस क्या है? गिरि ने कहा, शीर्ष अदालत में यह याचिका इसलिए दायर की गई है क्योंकि इस अदालत ने ठाकरे और शिंदे गुटों के बीच झगड़े से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की है। उन्होंने कहा, पार्टी की संपत्ति शिंदे गुट को हस्तांतरित की जानी चाहिए। पीठ ने कहा, आपका इस मामले से क्या लेना देना है?, आप कौन हैं? आपके अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है।
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