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सुप्रीम कोर्ट ने किया स्टरलाइट संयंत्र खोलने वाले एनजीटी के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार

Tue, 08 Jan 2019 09:39 PM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: आसिम खान Updated Tue, 08 Jan 2019 09:39 PM IST
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Supreme Court denies intervention of NGT order to open Sterlite plant
- फोटो : PTI

सुप्रीम कोर्ट ने तूतीकोरिन में वेदांता के स्टरलाइट कॉपर संयंत्र को बंद करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को निरस्त करने के एनजीटी के आदेश पर रोक लगाने से मंगलवार को इंकार कर दिया। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्टरलाइट संयंत्र फिर से खोलने संबंधी एनजीटी के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की अपील पर वेदांता से जवाब मांगा है।

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राज्य सरकार ने ट्रिब्यूनल के आदेश को त्रुटिपूर्ण बताते हुए इसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। राज्य सरकार का कहना है कि ट्रिब्यूनल ने स्टरलाइट संयंत्र के बारे में तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तमाम आदेश त्रुटिपूर्ण तरीके से निरस्त किए हैं। 
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अपील में कहा गया है कि इसके परिणामस्वरूप अब अधिकरण ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सहमति के नवीनीकरण के बारे में नए आदेश पारित करने और वेदांता लिमिटेड को खतरनाक पदार्थों के उपयोग के बारे में अधिकृत करने के आदेश दे। एनजीटी ने पिछले साल 15 दिसंबर के स्टरलाइट संयंत्र बंद करने का राज्य सरकार का आदेश निरस्त करते हुए कहा था कि यह अनुचित था।

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