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Supreme Court: ईवीएम से पार्टी का सिंबल हटाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

Tue, 01 Nov 2022 12:45 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Tue, 01 Nov 2022 12:45 PM IST
सार

शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर मांग की गई थी कि चुनाव आयोग को बैलट पेपर और ईवीएम से पार्टी का सिंबल हटाने का निर्देश दिया जाए।

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Supreme Court declines  plea to remove Party symbols from ballot and EVM in Hindi
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

बैलट पेपर और ईवीएम से पार्टी का सिंबल हटाने की मांग संबंधी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल, शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर मांग की गई थी कि चुनाव आयोग को बैलट पेपर और ईवीएम से पार्टी का सिंबल हटाने का निर्देश दिया जाए। सिंबल के बदले में ईवीएम पर उम्मीदवार का नाम, उम्र, शिक्षा और तस्वीर लगाए जाने की मांग की गई थी। 

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