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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम: केंद्र ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए दो नामों को हटाया

Fri, 19 Aug 2022 08:02 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Fri, 19 Aug 2022 08:02 PM IST
सार

जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से देश के छह हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में 20 अधिवक्ताओं और 15 न्यायिक अधिकारियों के पदोन्नति के प्रस्ताव नाम की सिफारिश की थी।

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Supreme Court Collegium: Center withdraws two names for appointment of judges in Punjab-Haryana High Court
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social media

विस्तार

केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए दो अधिवक्ताओं के नामों को हटा दिया है। जुलाई में चीफ जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए 13 अधिवक्ताओं के नामों के प्रस्ताव को मंजूरी देकर केंद्र से इसकी सिफारिश की थी।

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इस वजह से हटाए नाम 
सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने एच एस बरार और कुलदीप तिवारी को प्रस्तावित नामों की सूची से हटा दिया है। कानून मंत्रालय ने एक अधिवक्ता के खिलाफ कुछ पुराने आरोपों और दूसरे की कम उम्र का हवाला देते हुए दोनों के नाम हटाए गए हैं। हाई कोर्ट  का न्यायाधीश बनने के लिए उम्मीदवार की आयु 45 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से देश के छह हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में 20 अधिवक्ताओं और 15 न्यायिक अधिकारियों के पदोन्नति के प्रस्ताव नाम की सिफारिश की थी। इसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर 13 अधिवक्ताओं के नाम की सिफारिश की गई थी।
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सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 14 अगस्त को 11 अधिवक्ताओं की नियुक्ति को लेकर सूचना जारी की थी। सरकार ने कहा कि सही वक्त आने पर अन्य दोनों अधिवक्ताओं के नामों पर पुनर्विचार किया जाएगा। मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित नामों पर पुनर्विचार करने का सरकार के पास अधिकार है। 

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