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Hindi News ›   India News ›   Supreme court canceled bail petition of Kashmiri businessman Zahoor Watali in terror-funding case 

आतंकी फंडिंग मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी व्यवसायी वटाली की जमानत पर लगाई रोक     

Sat, 15 Sep 2018 12:59 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 15 Sep 2018 12:59 AM IST
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Supreme court canceled bail petition of Kashmiri businessman Zahoor Watali in terror-funding case 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कश्मीरी व्यवसायी जहूर अहमद शाह वटाली को जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। लश्कर-ए-तैयबा सहित अन्य संगठनों के लिए धन मुहैया कराने के आरोप में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने वटाली को गिरफ्तार किया था। 

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चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ को एनआईए की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने बताया कि वटाली को जमानत देने से आतंकी फंडिंग मामलों की जांच प्रभावित हो सकती है। इसके बाद सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। 
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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एनआईए की याचिका को स्वीकार करते हुए वटाली को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। इससे पहले बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट ने वटाली को यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि प्रथमदृष्टया षड्यंत्र में वटाली की कोई भूमिका नजर नहीं आती है। 

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