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Supreme Court : लावारिस कुत्तों को घर में खाना खिलाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

Sat, 05 Nov 2022 05:24 AM IST
योगेश साहू अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: योगेश साहू Updated Sat, 05 Nov 2022 05:24 AM IST
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Supreme Court: Bombay High Courts order to feed stray dogs at home challenged in SC
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay

लावारिस कुत्तों को घर में खाना खिलाने के बारे में बॉम्बे हाईकोर्ट से जारी दिशानिर्देशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस बारे में याचिकाकर्ता ने चीफ जस्टिस यूयू ललित की पीठ के सामने उल्लेख किया जिन्होंने मामले को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने की सहमति दे दी।

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याचिकाकर्ता ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उन आदेशों और निर्देशों को चुनौती दी है जिनके तहत हाईकोर्ट ने अधिकारियों और पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कहा है जो लावारिस कुत्तों के खतरे से निपटने में बाधा बनते हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि बॉम्बे हाईकोर्ट से जारी दिशा-निर्देश पशुओं पर अत्याचार रोकथाम कानून 1961 के प्रावधानों के खिलाफ हैं। याचिका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुरभि कपूर के जरिये दायर की गई है।

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