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Supreme Court: कल तक आत्मसमर्पण करें हरियाणा के पूर्व विधायक धर्म सिंह; सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश
Fri, 11 Jul 2025 10:17 PM IST
शिव शुक्ला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिव शुक्ला
Updated Fri, 11 Jul 2025 10:17 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : एएनआई (फाइल)
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सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिकित्सीय आधार पर जमानत पर रिहा हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक धर्म सिंह चोकर को शनिवार को वापस जेल में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ चोकर की याचिका सुनने से इन्कार कर दिया। ईडी ने 1500 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के एक पांच सितारा होटल से 4 मई को गिरफ्तार किया था।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 19 जून को चोकर को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी और उन्हें उनकी पसंद के अस्पताल में सर्जरी कराने की अनुमति दी थी। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि जमानत सिर्फ एक बार के लिए है और उन्हें 12 जुलाई को शाम 5 बजे तक जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। चोकर ने जमानत बढ़ाने और हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया है।
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जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस आर महादेवन की पीठ के समक्ष चोकर के वकील अशोक अग्रवाल और आशीष पांडेय ने आग्रह किया कि गिरफ्तारी के दौरान मारपीट का शिकार हुए इस बुजुर्ग नेता के लिए आत्मसमर्पण की समय सीमा न बढ़ाकर हाईकोर्ट ने गलती की है। हालांकि, पीठ इन दलीलों से सहमत नहीं हुई और पूर्व विधायक को पहले आत्मसमर्पण करने को कहा। पीठ के रुख को भांपते हुए वकीलों ने याचिका वापस ले ली।
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