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वैष्णो देवी मंदिर मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने कहा- खच्चरों के मालिकों संग बैठक कर तैयार करें योजना 

Thu, 02 Aug 2018 01:15 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 02 Aug 2018 01:15 AM IST
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Supreme Court asked Jammu and Kashmir government to prepare plan to phase out Vaishno Devi mules

वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर खच्चरों के मालिकों के पुनर्वास पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि सलाहकार परिषद के गठन के तीन हफ्ते के भीतर राज्य सरकार सभी हितधारकों के साथ बैठक कर इस पर निर्णय ले। पीठ ने यह भी कहा कि चूंकि इसमें खच्चर मालिकों का भी हित जुड़ा है, इसलिए योजना बनाने में उन्हें भी शामिल किया जाए। इस पर अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी।

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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि खच्चरों के कारण मंदिर के रास्ते में भारी गंदगी होती है। उन्होंने कहा कि इस पर रोक लगनी चाहिए। इस पर राज्य सरकार और श्राइन बोर्ड ने कहा कि खच्चरों पर पूरी तरह पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए। 
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उनका कहना था कि इस रास्ते में करीब 4600 खच्चर हैं। बहुत सारे श्रद्धालु खच्चर से आते-जाते हैं। उन्होंने कहा कि देश के कई अन्य जगहों पर भी खच्चरों का इस्तेमाल होता है। पहाड़ी इलाकों में सेना भी खच्चरों का इस्तेमाल करती है। 
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श्राइन बोर्ड ने कहा कि यह कहना सही नहीं है कि रास्तों पर सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। बोर्ड की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि करीब एक हजार सफाईकर्मी हैं। चूंकि खच्चरों की संख्या ज्यादा है, इसलिए किसी वक्त पर गंदगी हो सकती है, लेकिन सफाई का काम सही तरीके से किया जा रहा है। 

याचिकाकर्ता ने पर्यावरण संकट को देखते हुए श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित करने की भी मांग की, हालांकि पीठ ने इस पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की।

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