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सुप्रीम कोर्ट : जन्मतिथि में बदलाव का आवेदन सिर्फ प्रासंगिक प्रावधान के तहत ही संभव

Wed, 22 Sep 2021 02:02 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Wed, 22 Sep 2021 02:02 AM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कहा, जन्मतिथि में बदलाव का आवेदन सिर्फ प्रासंगिक प्रावधानाें के तहत किया जा सकता है। आवेदन में देरी की स्थिति में इसे खारिज किया जा सकता है। खासतौर पर तब जब कर्मचारी की सेवाएं खत्म की जा रही हों या फिर उसकी सेवानिवृत्ति की उम्र करीब हो।

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Supreme Court: Application for change in date of birth is possible only under relevant provision
Supreme Court - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जन्मतिथि में बदलाव का आवेदन सिर्फ प्रासंगिक प्रावधानाें के तहत किया जा सकता है। इसके अलावा ठोस सुबूत होने के बावजूद इस पर अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता।  

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जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा, आवेदन में देरी की स्थिति में इसे खारिज किया जा सकता है। खासतौर पर तब जब कर्मचारी की सेवाएं खत्म की जा रही हों या फिर उसकी सेवानिवृत्ति की उम्र करीब हो।
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जन्मतिथि में बदलाव का आवेदन सिर्फ लागू प्रावधानों या विनियमों के अनुसार ही हो सकता है। पीठ कर्नाटक ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास लिमिटेड की अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई जिसमें कर्मचारी को जन्म तिथि बदने की अनुमति दी गई थी।

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