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तेलंगाना: सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन सागर झील में आखिरी बार मूर्ति विसर्जन की मंजूरी दी
Thu, 16 Sep 2021 02:41 PM IST
अजय सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अजय सिंह
Updated Thu, 16 Sep 2021 02:41 PM IST
सार
पीठ ने अगले साल के लिए शपथपत्र देने का निर्देश देते हुए कहा कि दलीलों पर गौर करते हुए हम इस बार आखिरी बार इस झील को मूर्तियों के विसर्जन के लिए इस्तेमाल की अनुमति देते हैं।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ani
विस्तार
उच्चतम न्यायालय ने तेलंगाना प्राधिकारियों को हैदराबाद की हुसैन सागर झील में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी भगवान गणेश की प्रतिमाओं के आखिरी बार विसर्जन की बृ अनुमति दे दी।
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गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि हैदराबाद शहर में यह बार-बार आने वाली समस्या है और कई निर्देश देने के बावजूद राज्य सरकार ने वहां मूर्तियों के विसर्जन पर रोक तथा प्रदूषण पर लगाम लगाने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया।
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न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर विचार के बाद यह आदेश दिया। मेहता ने कहा कि झील में प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं और विसर्जन के तुरंत बाद प्रतिमाओं को क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया जाएगा और उन्हें ठोस अपशिष्ट निस्तारण स्थलों पर ले जाया जाएगा।
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तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 13 सितंबर को हुसैन सागर झील और शहर में ऐसे अन्य जलाशयों में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन पर रोक लगाने के अपने आदेश में सुधार करने से इनकार कर दिया था।