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सुप्रीम कोर्ट: ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार, याचिकाकर्ता ने कहा- संसद से नहीं ली गई थी अनुमति 

Wed, 19 Jan 2022 01:51 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Wed, 19 Jan 2022 01:51 PM IST
सार

याचिकाकर्ता ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 61ए, जो ईवीएम के इस्तेमाल की अनुमति देती है, संसद द्वारा पारित नहीं की गई थी और इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता है।

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Supreme Court agreed to consider hearing PIL challenging use of EVMs in polls
ईवीएम - फोटो : संवाद

विस्तार

चुनावों में बैलेट पेपर की जगह ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। यह याचिका वकील एमएल शर्मा की ओर से दायर की गई थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली इस याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। 

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मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील एमएल शर्मा की दलीलें सुनीं। शर्मा ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 61ए, जो ईवीएम के इस्तेमाल की अनुमति देती है, संसद द्वारा पारित नहीं की गई थी और इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता है।

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