सुप्रीम कोर्ट: ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार, याचिकाकर्ता ने कहा- संसद से नहीं ली गई थी अनुमति
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Wed, 19 Jan 2022 01:51 PM IST
सार
याचिकाकर्ता ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 61ए, जो ईवीएम के इस्तेमाल की अनुमति देती है, संसद द्वारा पारित नहीं की गई थी और इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता है।
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ईवीएम
- फोटो : संवाद