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लखीमपुर खीरी केस: योगी सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने टाली मामले की सुनवाई
Fri, 12 Nov 2021 12:00 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र
Updated Fri, 12 Nov 2021 12:00 PM IST
सार
यूपी सरकार की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 15 नवंबर रख दी।
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लखीमपुर खेरी हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
- फोटो : पीटीआई
विस्तार
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई टाल दी। दरअसल, यूपी सरकार ने कोर्ट से सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की। इस अपील को मानते हुए कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले पर 15 नवंबर को सुनवाई करेगी।
कोर्ट में क्या हुआ घटनाक्रम?
लखीमपुर-खीरी मामले पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टि हिमा कोहली की बेंच सुनवाई कर रही है। इस मामले में यूपी सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से दरख्वास्त की कि कोर्ट उन्हें सोमवार तक का समय दे, ताकि वो केस पर काम पूरा कर सकें। इसके बाद कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 8 नवंबर को सुनवाई की थी। तब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि हमने 10 दिन का समय दिया था। इसके बाद भी स्टेटस रिपोर्ट में कुछ भी नही हैं। सिवाय इतना कहने के कि गवाहों से पूछताछ की गई है। कोर्ट ने कहा कि हिंसा के मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सिर्फ आशीष मिश्रा का ही फोन जब्त किया गया है। कोर्ट ने मामले में लैब रिपोर्ट के पेश न किए जाने पर भी नाराजगी जताई थी।
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कोर्ट में क्या हुआ घटनाक्रम?
लखीमपुर-खीरी मामले पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टि हिमा कोहली की बेंच सुनवाई कर रही है। इस मामले में यूपी सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से दरख्वास्त की कि कोर्ट उन्हें सोमवार तक का समय दे, ताकि वो केस पर काम पूरा कर सकें। इसके बाद कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया।
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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 8 नवंबर को सुनवाई की थी। तब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि हमने 10 दिन का समय दिया था। इसके बाद भी स्टेटस रिपोर्ट में कुछ भी नही हैं। सिवाय इतना कहने के कि गवाहों से पूछताछ की गई है। कोर्ट ने कहा कि हिंसा के मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सिर्फ आशीष मिश्रा का ही फोन जब्त किया गया है। कोर्ट ने मामले में लैब रिपोर्ट के पेश न किए जाने पर भी नाराजगी जताई थी।
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