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SC: सिंधी भाषा चैनल की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, NGO ने HC के फैसले को दी चुनौती

Wed, 09 Oct 2024 09:37 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: निर्मल कांत Updated Wed, 09 Oct 2024 09:37 PM IST
सार

SC: सर्वोच्च न्यायालय ने एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें केंद्र सरकार को दूरदर्शन पर 24 घंटे के सिंधी भाषा चैनल की स्थापना के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।

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Supeme Court Updates SC to hear plea seeking 24 hour Sindhi language channel on Doordarshan
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : एएनआई (फाइल)

विस्तार

सर्वोच्च न्यायालय ने एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है, जिसमें केंद्र सरकार को दूरदर्शन पर 24 घंटे के सिंधी भाषा चैनल की स्थापना के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला  और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगी। 

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याचिका सिंधी संगत नाम के एक एनजीओ की ओर से दायर की गई है, जिसने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। एनजीओ ने उच्च न्यायालय के 27 मई के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि प्रसार भारती का 24 घटे का सिंधी भाषा चैनल शुरू न करने का फैसला एक उचित कारण पर आधारित है। 
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उच्च न्यायालय ने कहा था कि एनजीओ यह साबित करने में असफल रहा है कि चौबीस घंटे के सिंधी चैनल के लिए निर्देश मांगने का कानूनी या संविधानिक अधिकार है। न्यायालय ने यह भी कहा था कि प्रसार भारती अधिनियम, 1990 की धारा 12 (2) (डी) के अनुसार, प्रसार भारती को विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक और भाषाई विविधताओं को पर्याप्त कवरेज प्रदान करने का दायित्व है। 
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