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सुप्रीम कोर्ट: राज्यों को नहीं है बुजुर्गों की चिंता, तीन हफ्ते के भीतर दायर करना होगा हलफनामा

Wed, 31 Jan 2018 02:27 AM IST
एजेंसी, नई दिल्ली  
एजेंसी, नई दिल्ली   Updated Wed, 31 Jan 2018 02:27 AM IST
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States do not worry about the elderly: Supreme Court
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नाराजगी जताई, जिन्होंने ओल्ड एज होम संबंधी याचिका पर हलफनामा दायर नहीं किया है। अदालत ने कहा, साफ है कि अधिकारियों को बुजुर्गों की चिंता नहीं है। जस्टिस मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता को सूचित किया गया कि 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हलफनामा दायर कर दिया है, लेकिन 11 ने अब तक जानकारी नहीं दी है। 
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कोर्ट ने नाराजगी जताई कि गोवा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मिजोरम, मध्य प्रदेश, अंडमान और लक्षद्वीप ने न तो हलफनामा दिया और न इन राज्यों के वकील सुनवाई के दौरान पेश हुए। अदालत ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना समेत इन राज्यों को तीन हफ्ते के भीतर हलफनामा दायर करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ वकील अश्विनी कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की बात की गई है।
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