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Stalin said Online Gambling Prohibition Bill will be sent back to governor state govt right to bring laws
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Tamil Nadu: ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक तमिलनाडु विधानसभा में पारित, सीएम स्टालिन ने कही यह बात
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
Published by: निर्मल कांत
Updated Thu, 23 Mar 2023 06:08 PM IST
स्टालिन ने कहा, राज्य सरकार को लोगों की देखभाल करने का अधिकार है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खुद संसद में कहा है कि राज्य सरकार को डीएमके सांसद एसआर पार्थीबव द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में ऑनलाइन जुए के खिलाफ कानून लाने का अधिकार है।
एमके स्तालिन
- फोटो : एएनआई (फाइल)
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तमिलनाडु विधानसभा ने बृहस्पतिवार को एक बार फिर सर्वसम्मति से ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को पारित कर दिया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने इसे पुनर्विचार के लिए सरकार को वापस कर दिया था। विधेयक पेश करते हुए मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि वह कई जिंदगियों के नुकसान को देखते हुए इसे "भारी मन" से पेश कर रहे हैं। मालूम हो कि ऑनलाइन जुए में पैसा गंवाने के बाद हाल में कई लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। कई सदस्यों ने बिल पर अपना समर्थन व्यक्त किया और इसे वापस करने के लिए राज्यपाल रवि का विरोध किया। अध्यक्ष एम अप्पावु ने बाद में घोषणा की कि बिल को सर्वसम्मति मिली थी।
इस बीच, विपक्ष के नेता के पलानीस्वामी और पार्टी के अन्य विधायकों ने विपक्ष के नेता ओ पन्नीरसेल्वम को इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति देने पर विपक्ष के नेता और के पलानीस्वामी और पार्टी के अन्य विधायकों द्वारा नेतृत्व के मुद्दे पर विपक्षी अन्नाद्रमुक में दरार दिखाई, जिससे हंगामे की स्थिति पैदा हो गई।
इससे पहले, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि ऑनलाइन जुआ निषेध विधेयक 19 अक्टूबर, 2022 को विधानसभा में पारित किया गया था और 26 अक्टूबर, 2022 को राज्यपाल की सहमति के लिए भेजा गया था। 23 नवंबर, 2022 को राज्यपाल ने स्पष्टीकरण मांगा। इसके बाद स्पष्टीकरण दिया गया। हालांकि, 131 दिनों के बाद इसे 6 मार्च, 2023 को स्पष्टीकरण मांगते हुए वापस कर दिया गया था।
मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, इस विधेयक को फिर से राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। हमारे पास राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जिंदगियां ऑनलाइन जुआ में शामिल हैं। राज्य सरकार को लोगों की देखभाल करने का अधिकार है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खुद संसद में कहा है कि राज्य सरकार को डीएमके सांसद एसआर पार्थीबव द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में ऑनलाइन जुए के खिलाफ कानून लाने का अधिकार है।
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