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नौकरी बहाल : स्पाइसजेट ने किया 463 में से 60 कर्मचारियों को पुन: सेवा में लेने का एलान, हाईकोर्ट ने दिया था निर्देश

Mon, 28 Mar 2022 10:00 AM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Mon, 28 Mar 2022 10:00 AM IST
सार

कंपनी ने कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा है कि वह 60 कर्मचारियों की सेवाएं बहाल कर सकती है। ये कर्मचारी 1 अप्रैल से फिर नौकरी पर आ सकते हैं।

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SpiceJet announced to reinstates 60 employees out of 463, High Court had given instructions
स्पाइजेट एयरलाइंस (फाइल फोटो) - फोटो : Instagram

विस्तार

निजी क्षेत्र की एयरलाइंस स्पाइसजेट ने अपने 60 कर्मचारियों की सेवाएं बहाल करने का फैसला किया है। कंपनी के 463 कर्मचारियों की 31 दिसंबर 2021 को अनुबंध समाप्त होने के बाद सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। हाईकोर्ट के निर्देश पर सेवाएं बहाल की गई है। 

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दरअसल स्पाइसजेट ने औद्योगिक कोर्ट के आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। औद्योगिक न्यायालय ने कंपनी को सभी कर्मचारियों की सेवाएं बहाल करने का निर्देश दिया था, क्योंकि उनके अनुबंध कायम थे। अनुबंध में कोई समय सीमा नहीं थी। इस आदेश के खिलाफ कंपनी हाईकोर्ट पहुंची थी। हाईकोर्ट ने भी औद्योगिक कोर्ट का आदेश कायम रखा है। हाईकोर्ट ने भी कर्मचारियों की सेवाएं बहाल करने को कहा है। 
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23 मार्च को हाईकोर्ट की जस्टिस एएस गडकरी की एकल पीठ ने स्पाइस जेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की थी। इस दौरान कंपनी के वकील किरण बापट और नीरज प्रजापति ने हाईकोट के 19 जनवरी के निर्देशों के अनुसार एक हलफनामा दायर किया। इसमें उन 60 कर्मचारियों के नाम हैं, जिन्हें कंपनी 1 अप्रैल से सेवा में रखना चाहती है। 
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हाईकोर्ट ने 19 जनवरी को कहा था कि कंपनी अपने उन कर्मचारियों की सूची पेश करे, जिन्हें निश्चित अवधि के संविदा कर्मचारी करार दिया गया है और जिन्हें नौकरी की पेशकश की जा सकती है। हलफनामे में कहा गया है कि एयरलाइन कर्मचारियों की सूची में उल्लिखित 60 को रोजगार देने को तैयार है और वे 1 अप्रैल, 2022 से सेवाओं में शामिल हो सकते हैं। शेष 403 कर्मचारियों की तकदीर को लेकर अभी कोई स्पष्टता नहीं है।

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