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महाराष्ट्र: लवासा में अनियमितताओं के खिलाफ CBI जांच की मांग के लिए हाईकोर्ट में PIL; शरद पवार भी पहुंचे अदालत
Wed, 06 Mar 2024 09:47 PM IST
ज्योति भास्कर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: ज्योति भास्कर
Updated Wed, 06 Mar 2024 09:47 PM IST
सार
महाराष्ट्र की लवासा परियोजना में कथित अनियमितताओं के आरोप मामले में सीबीआई जांच के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है। इस मामले में अब पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
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शरद पवार ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया (फाइल)
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
महाराष्ट्र की लवासा में कथित अनियमितताओं के आरोप में सीबीआई जांच की अपील की गई है। पूर्व सीएम शरद पवार की भूमिका की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। इस मामले में अब शरद पवार ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने लवासा परियोजना को मिली विशेष अनुमति को अवैध घोषित करने की मांग वाली याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।
जनहित याचिका में पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई है। पुणे जिले के लवासा में निजी हिल स्टेशन का यह मामला कई साल पुराना है।
शरद पवार ने कहा- उन्हें भी दलीलें रखने का मौका मिले
ताजा घटनाक्रम में एनसीपी (शरदचंद्र पवार) प्रमुख ने वकील जोएल कार्लोस के माध्यम से हस्तक्षेप आवेदन दायर किया। उन्होंने जनहित याचिका (पीआईएल) में खुद को प्रतिवादी के रूप में शामिल करने की मांग की है। वकील नानासाहेब जाधव ने पिछले साल जनहित याचिका दायर कर कथित अनियमितताओं को लेकर तीन और राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश देने की मांग की थी।
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जनहित याचिका में पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई है। पुणे जिले के लवासा में निजी हिल स्टेशन का यह मामला कई साल पुराना है।
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शरद पवार ने कहा- उन्हें भी दलीलें रखने का मौका मिले
ताजा घटनाक्रम में एनसीपी (शरदचंद्र पवार) प्रमुख ने वकील जोएल कार्लोस के माध्यम से हस्तक्षेप आवेदन दायर किया। उन्होंने जनहित याचिका (पीआईएल) में खुद को प्रतिवादी के रूप में शामिल करने की मांग की है। वकील नानासाहेब जाधव ने पिछले साल जनहित याचिका दायर कर कथित अनियमितताओं को लेकर तीन और राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश देने की मांग की थी।
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