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7 लोगों ने किया था नाबालिग से दुष्कर्म, पीड़िता ने दिया बच्चे को जन्म, डीएनए जांच से चला पिता का पता

Thu, 30 Aug 2018 10:25 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरंगाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरंगाबाद Updated Thu, 30 Aug 2018 10:25 AM IST
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sexual harassment victim gave birth to child, Two accused imprisoned for 10 years
child rape
एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को अदालत ने 2 आरोपियों को 10 साल की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। बता दे कि औरंगाबाद सेशन कोर्ट ने इस मामले में 7 लोगों पर अपराध दर्ज किया था। जब मामला कोर्ट में चल रहा था तभी पीड़िता ने बच्चे को जन्म दे दिया था। मामले में बच्चे के पिता की जांच कराने के लिए सातों आरोपियों के डीएनए की भी जांच कराई गई थी। 
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इस दौरान एक आरोपी का क्रोमोजोन भी किया गया। जांच पूरी होने के बाद एक प्रमुख आरोपी और अन्य एक को सजा सुनाई गई और बाकी 5 लोगों को बरी कर दिया गया। बता दें कि फुलंब्री तहसील में रहने वाली 17 साल की पीड़िता ने 7 लोगों को दुष्कर्म का आरोप लगाया था। 
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आरोपियों में 20 वर्षीय शेख लतीफ, 19 वर्षीय शेख आमीन, 20 वर्षीय आसिफ, 23 वर्षीय करीम, 20 वर्षीय अमजद, 22 वर्षीय शेख यासीन और 19 वर्षीय अमीर महमूद शामिल हैं। इन सभी पर पीड़िता ने 6 महीने तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई थी। मामला सामने आने के बाद 22 जून 2016 को वडोज बाजार पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया था। जिसमें औंगाबाद सेशन कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है। 
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